माइनिंग लीज़ मामले में झारखण्ड हाईकोर्ट के आदेश को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी

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माइनिंग लीज़ मामले में झारखण्ड हाईकोर्ट के आदेश को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है. हाईकोर्ट द्वारा मेटिब्लिटी की बिंदु पर आदेश दिए जाने के बाद से ही यह क़यास लगाए जा रहे थे कि हाईकोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है. इस बीच CM हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दे दी है. अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कब होगी और शीर्ष अदालत क्या आदेश सुनाता है इस पर सबकी नज़रे टिकी हैं.बता दें कि माइनिंग लीज़ से जुडी PIL पर सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ( Jharkhand High Court ) ने शेल कंपनियों (Shell Company) में इन्वेस्टमेंट की सीबीआइ (CBI)जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर फैसला सुनाया था. अदालत ने जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया है. साथ ही मेंटेनबिलिटी (Maintainability) की बिंदु पर सरकार द्वारा दी गई दलीलों को खारिज कर दिया है. बता दें कि इस जनहित याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन (Dr. Ravi Ranjan )और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद(Sujit Narayan Prasad) की अदालत में चल रही है.