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BHIM-UPI के लेन-देन पर नहीं लगेगी GST, इस स्कीम को मिली मंजूरी, जानें

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लॉकडाउन की वजह से UPI लेनदेन में आयी गिरावट, RTGS की बढ़ी डिमांड

BHIM-UPI के लेन-देन पर GST नहीं लेगा। इस बात की जानकारी वित्त मंत्रालय ने दी है। 2600 करोड़ रुपये की इंसेंटिव स्कीम को हाल ही में मंजूरी मिली है।

GST Rate: भारत और दुनिया के कई देशों में BHIM-UPI ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का बड़ा माध्यम बन चुका है। जिसे लेकर केन्द्रीय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रुपे डेबिट कार्ड और लो वैल्यू भीम-यूपीआई लेन-देन वाले इंटेनसिव पर जीएसटी नहीं लगेगा, जो बैंकों द्वारा लगाए जाते हैं। इस बात की घोषणा वित्त मंत्रालय द्वारा की गई है। जिसके लिए मंत्रालय ने 2600 करोड़ रुपये की इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दे दी है। यह कदम इन दोनों प्लेटफॉर्म के जरिए लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।

यूपीआई एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। मोबाइल ऐप के जरिए इससे लेन-देन आसान स्टेप्स में किया जा सकता है। हाल ही आए आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2022 में यूपीआई ने 782.9 करोड़ डिजिटल ट्रांन्जैक्शन का रिकॉर्ड बनाया, जिसका मूल्य 12.82 लाख करोड़ रुपये है। जीएसटी के मुख्य आयुक्तों को एक सर्कुलर जारी करते हुयरे मंत्रालय ने कहा कि प्रोत्साहन सीधे सेवा के वैल्यू से जुड़ी सब्सिडी से जुड़ी है। केन्द्रीय जीएसटी कानून  2017 के प्रावधानों का पालन करते हुए जीएसटी को हटाया जा रहा है।

इसके अलावा परिषद की ओर से दी गई सिफारिशों नें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रद्योगिक मंत्रालय (MeitY) की तरफ से लगने वाला इंसेंटिव पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब बैंक या फिर सिस्टम प्रोवाइडर  किसी भी तरह का चार्ज नहीं लग सकता है।

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