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किशोर बियानी की फ्यूचर रिटेल दिवालिया घोषित, अमेजन की आपत्ति खारिज

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 किशोर बियानी की कर्ज में डूबी कंपनी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) दिवालिया घोषित कर दी गई है। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने बुधवार को दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की अपनी मंजूरी दे दी।

न्यायाधिकरण की मुंबई बेंच ने फ्यूचर रिटेल के खिलाफ दिवाला समाधान कार्यवाही शुरू करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) की अर्जी स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही एनसीएलटी ने इस बारे में अमेजन की आपत्ति को खारिज कर दिया है।

एनसीएलटी ने फ्यूचर रिटेल को दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) की धारा 7 के तहत बीओआई की याचिका पर दिवालिया घोषित किया है। न्यायाधिकरण ने इस मामले में विजय कुमार अय्यर को एक अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) भी नियुक्त किया है।

दरअसल, फ्यूचर रिटेल पर बैंकों के 5333 करोड़ रुपये के लोन के भुगतान में चूक का आरोप है। इसको लेकर इस साल अप्रैल में बैंक ने एफआरएल के खिलाफ एनसीएलटी में चली गई थी। इस बीच 12 मई को ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता की धारा 65 के तहत इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील दायर की थी। अमेजन ने कंपनी के खिलाफ दिवाला कार्यवाही का विरोध करते हुए कहा था कि बैंक ऑफ इंडिया और एफआरएल के बीच साठगांठ है।

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