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लोकसभा में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक पारित

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नई दिल्ली : लोकसभा ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी और राष्ट्रीय डोप जांच प्रयोगशाला के कामकाज को कानूनी स्वरूप प्रदान करने संबंधी राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। इससे डोपिंग रोधी विषय पर संयुक्त राष्ट्र की संधि भी प्रभाव में आ जाएगी। निचले सदन में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक से न सिर्फ खेल और खिलाड़ियों को मदद मिलेगी, बल्कि ‘आत्मनिर्भर भारत’ को भी बल मिलेगा।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2008 में राष्ट्रीय डोप टेस्ट लेबोरेटरी (एनडीटीएल) बनाई गई थी, नियम भी बनाए गए थे, लेकिन इसे वैधानिक दर्जा नहीं मिला था। ठाकुर ने कहा कि भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन बेहतर करना है तो मानदंडों को भी बेहतर बनाना होगा. ठाकुर ने यह भी बताया कि पिछले वर्ष एनडीटीएल को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) से फिर मान्यता मिल गई है, जिसे 2019 में वैश्विक मानदंडों पर खरा नहीं उतरने की वजह से रोक दिया गया था।

उन्होंने बताया कि अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों में डोप जांच को लेकर पहले से ही व्यवस्था है। मंत्री ने कहा कि अब भारत भी इसमें शामिल हो गया है और इससे भारत की साख भी बढ़ेगी. खेल मंत्री ने कहा कि हम किसी बड़ी खेल प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, तब एक दिन में 10 हजार से अधिक नमूनों की जांच की जरूरत पड़ेगी, ऐसे में एक प्रयोगशाला से काम नहीं चलेगा. उन्होंने कहा कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर और प्रयोगशालाएं स्थापित की जा सकती हैं।

राष्ट्रीय डोप-रोधी विधेयक की मुख्य विशेषताएं :

• देश में खेलों में डोपिंग की रोकथाम और डोप-रोधी कार्यक्रमों को लागू करने के लिए कानून के रूप में सांविधिक ढांचा है।

• प्रस्ताेवित विधेयक में निम्निलिखित के लिए प्रावधान है :-
i) डोप-रोधिता में संस्थािगत क्षमताओं का निर्माण करना और प्रमुख खेल स्पिर्धाओं का आयोजन करना;
ii) सभी खिलाड़ियों के अधिकारों की सुरक्षा;
iii) एथलीटों को समयबद्ध न्यारय सुनिश्चित करना;
iv) खेलों में डोपिंग की रोकथाम के लिए एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना;
v) खेलों में निष्पोक्षता के लिए अंतरराष्ट्री य शर्तों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराना;
vi) डोप-रोधी अधिनिर्णय के लिए स्वंतंत्र मैकेनिज्मय;
vii) राष्ट्री य डोप-रोधी एजेंसी (नाडा) और राष्ट्रीतय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) को कानूनी मान्याता प्रदान करना;
viii) अधिक डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्था(पना करना;
ix) प्रत्योक्ष और अप्रत्यओक्ष रूप से रोजगार के अवसर सृजित करना; और
x) डोप-रोधिता के लिए शैक्षणिक अनुसंधान, विज्ञान और विनिर्माण के लिए अवसर सृजित करना ।

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