प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत निवेश की रकम उम्र के हिसाब से तय की जाती है।
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना है, जो देश के सभी छोटे और फुटकर व्यापारियों को हर महीने पेंशन का लाभ देती है. यह योजना व्यापारियों के फ्यूचर को सिक्योर करती है और 60 साल के बाद हर महीने 3000 रुपये का पेंशन देती है.
प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत निवेश की रकम उम्र के हिसाब से तय की जाती है।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से चलाई जाने वाली प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत जितना व्यापारियों द्वारा निवेश किया जाता है, उतना ही रकम सरकार की ओर से निवेश किया जाता है. इस योजना में 18 से 40 साल के बीच का कोई भी छोटा और फुटकर व्यापारी आवेदन कर सकता है।
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना में कितना करना होता है योगदान
पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत अंशदान उम्र के हिसाब से तय किया जाता है. अंशदान 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक किया जाता है. वहीं, इस सरकारी पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष के लाभार्थी ही योजना का लाभ उठा सकते हैं. इस योजना में जितना आप निवेश करते हैं, उतना ही सरकार की ओर से किया जाता है और 3000 रुपये हर महीने पेंशन का फायदा 60 साल के पूरे होने के बाद दिया जाता है।