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डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजनान्तर्गत आवेदन 15 सितम्बर तक किए जा सकते है।

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    डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजनान्तर्गत जिले के सभी अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदको हेतु 10 हजार से 1 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु योजना चालू की गई है। योजना में आवेदन करने हेतु आवेदक भिण्ड जिले के मूल निवासी हो, अनु.जाति वर्ग का होना चाहिए, अनुभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, उम्र 18 से 55 वर्ष के मध्य हो, आयकरदाता न होकर केन्द्र/ राज्य शासन की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हो, शासकीय/ अषासकीय सेवा में न हो, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर न हो। इच्छुक एवं पात्र हितग्राही पोर्टल से 15 सितम्बर तक ऋण हेतु आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित भिण्ड से संपर्क करें।

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