कृषि फसलो सह अन्य उत्पादो के लिए ऋण दरो की स्वीकृति
तकनीकी समूह की इस बैठक में कॉ-आपरेटिव बैंक के सीईओ श्री विनय प्रकाश सिंह ने बताया कि जिले में परम्परागत तरीको से उपजाई जाने वाले मुख्य फसल की प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत के आधार पर खरीफ एवं रबी फसलों हेतु प्रति हेक्टेयर नगद राशि एवं वस्तुऋण के लिए वर्ष 2024-25 ऋणमान का निर्धारण किया गया है इसके लिए कृषकों को पशुपालन एवं मत्स्य व्यवसाय हेतु कुल लागत एवं उत्पादन क्षमता के आधार पर साख सीमा की स्वीकृति पर विचार किया गया है।
तकनीकी समूह की बैठक में मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणो के लिए मानदण्ड एवं शर्तो का तथा अल्पअवधि ऋण वितरण की तिथि का निर्धारण तथा अल्पकालीन ऋण की देय तिथि का निर्धारण समिति की बैठक में लिया गया है।
कृषि विभाग से प्राप्त आंकडो के आधार पर औसत उत्पादन प्रति हेक्टेयर क्विंटल में औसत भाव प्रति क्ंिवटल कीमत तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादन की कीमत और उत्पादन लागत प्रति हेक्टेयर की राशि के आधार पर तकनीकी समूह के द्वारा खरीफ एवं रबी फसल की दरो का निर्धारण किया गया है। इसी प्रकार उद्यानिकी विभाग से प्राप्त आंकडो के आधार पर सब्जी, फल, औषधी फसले जो जिले में उत्पन्न की जाती है के लिए ऋण राशि की स्वीकृति प्रदाय की गई है। समिति के समक्ष धान असिंचित, सोयाबीन और अरहर की दर ऋण में वृद्धि की गई है। मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों के लिए मानदण्ड व शर्तो की भी जानकारी विस्तारपूर्वक दी गई है। इसके अलावा तालाब निर्माण, मत्स्यपालन, योजना अंतर्गत प्रति हेक्टेयर अधिकतम निर्धारित इकाईयों की दरें तथा कॉ-आपरेटिव बैंक के माध्यम से रबी खरीफ के लिए समितियों द्वारा सदस्यो को ऋण प्रदाय की अवधि तय की गई है जिसके तहत अल्प अवधि खरीफ ऋण वितरण एक अपै्रल से 30 सितम्बर तक रबी हेतु एक अक्टूबर से 31 मार्च तक नगद तथा 15 मई से 31 मार्च एवं वस्तु हेतु 15 जुलाई से 31 मार्च तक रखा जाना प्र्रस्तावित किया गया है।
कलेक्टेªट कार्यालय के बेतवा सभागार कक्ष में सम्पन्न हुई इस बैठक में अपर कलेक्टर श्री अनिल डामोर, कॉ-आपरेटिव बैंक के सीईओ श्री विनय प्रकाश सिंह, लीड़ बैंक आफीसर श्री नरेश मेघानी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक श्री केएस खपाड़िया, उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक, ऊर्जा विभाग सहित अन्य विभागांे के अधिकारी मौजूद रहें।