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जिले के 1522 गरीब व्यक्तियों को मिला पट्टा धृत्ति के तहत अधिकार

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खरगोन /मप्र के नगरीय क्षेत्रों में 31 दिसम्बर 2020 से निवास करने वाले भूमिहीन गरीब व्यक्तियों ने पट्टे का अधिकार प्राप्त कर लिया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को पट्टाधृत्ति अधिनियम-1984 के तहत 31 दिसम्बर 2020 की स्थिति में नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाले भूमिहीन गरीबों को पट्टे का अधिकार दे दिया है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से खरगोन जिले की नगरीय निकायों में रहने वाले ऐसे 1522 व्यक्तियों को इसका लाभ मिला है। शनिवार को राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सभी निकायों में किया गया। साथ ही जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन स्वामी विवेकानंद सभागृह में किया गया। यहाँ नपा अध्यक्ष श्री छाया जोशी व एसडीएम श्री गाचले ने सांकेतिक तौर पर मोतीपुरा के सोनू, रंगरेजवाड़ी के सफी,इंदिरा नगर के सुनील तुकाराम व चंदाबाई कैलाश तथा ईदगाह रोड के पंढरी हरिदास वर्मा को पट्टे प्रदान किये गए। इस दौरान सीएमओ श्री निंगवाल, राजेश रावत, स्वास्थ्य अधिकारी श्री प्रकाश चित्ते व अन्य उपस्थित रहें।  

    1522 में खरगोन के 230 हितग्राही  

      शहरी विकास अभिकरण के उमेश जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि पट्टा धृत्ति में खरगोन में स्थायी पट्टा प्राप्त करने वाले 230 अस्थायी पट्टे में 317, सनावद में स्थायी 19 अस्थायी 34, बड़वाह में स्थायी 285, भीकनगांव में 68, कसरावद में 156 स्थायी 7 अस्थायी, महेश्वर में 53 स्थायी मंडलेश्वर में स्थायी 40 करही पाडलिया में 152 स्थायी 31 अस्थायी और बिस्टान में अस्थायी 130 पट्टे प्रदान किये गए।

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