587 प्रकरणों का निराकरण कर 50576592 रूपये की राशि का अवार्ड पारित
खरगोन । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डलेश्वर के श्री एसके जैन के मार्गदर्शन में शनिवार को सिविल न्यायालय खरगोन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का शुभारंभ प्रथम जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति के श्री जीसी मिश्रा द्वारा अन्य न्यायाधीशगण के साथ दीप प्रज्जवलन कर किया गया। शुभारंभ कार्यक्रम में न्यायालय में पदस्थ समस्त न्यायाधीशगण, एसडीएम श्री भास्कर गाचले, एसडीओपी श्री रोहित लखारे, लीड बैंक मैनेजर श्री सुमेरसिंह सोलंकी, कार्यपालन यंत्री विद्युत विभाग श्री सौरभ साहु, नगरपालिका के श्री महेश वर्मा, दूरसंचार विभाग के श्री गौरीशंकर प्रसाद, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष श्रीमती सुधा मोयदे, इनरव्हील क्लब अध्यक्ष श्रीमती ममता भण्डारी व न्यायालय, विद्युत विभाग, नगर पालिका, बैंक, बी.एस.एन.एल. विभाग के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
न्यायाधीश श्री मिश्रा ने ने अन्य विभागों से उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों व पक्षकारगण से अधिक से अधिक प्रकरणों का नेशनल लोक अदालत में राजीनामा के माध्यम से निराकरण कर नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग करने हेतु आव्ह्ान किया गया। नेशनल लोक अदालत में तहसील न्यायालय खरगोन अंतर्गत कुल 06 खण्डपीठों द्वारा न्यायालयीन लंबित मामलों में से आपराधिक शमनीय 24 प्रकरण, पराक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के 51 प्रकरण, मोेटर दुर्घटना दावा क्षतिपूर्ति 35 प्रकरण, वैवाहिक 25. प्रकरण, श्रम विवाद 11 प्रकरण, विद्युत बिल 22 प्रकरण, अन्य दिवानी 9 प्रकरण व अन्य 29 प्रकरण तथा प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) मामलों में बैंक रिकवरी 24 प्रकरण, विद्युत बिल 31 प्रकरण, जल कर व संपत्ति कर 314 प्रकरण व अन्य 12 प्रकरणों का निराकरण किया गया।
नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित 206 प्रकरणों का निराकरण कर राशि 48335694 रूपये का अवार्ड पारित किया गया। वहीं प्रीलिटिगेशन के 381 प्रकरणों में 2240898 रूपये सहित कुल 587 प्रकरणों का निराकरण कर 50576592 रूपये की राशि का अवार्ड पारित किया गया। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रथम जिला न्यायाधीश गुलाब मिश्रा के न्यायालय में कुल 17 मोटर दुर्घटना संबंधी प्रकरणों का राजीनामा के आधार पर निराकरण करते हुये कुल 1,83,95,616 रूपये के अवार्ड पारित कर पक्षकारों को राहत प्रदान किया गया। एक प्रकरण में 27 वर्षीय युवक की सड़क मृत्यु हो जाने से वाहन बीमा कंपनी द्वारा मृतक के परिजन से 16,50,000 रूपये में राजीनामा किया गया।