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मोटर संशोधन अधिनियम के अध्याय 11 एवं 12 के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम सम्पन्न

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 माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर तथा माननीय श्रीमान महेन्द्र कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल के मार्गदर्शन में दिनांक 26.08.2023 को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टांत सिविल अपील नं. 9322/2022 गौहर मोहम्मद विरूद्ध उत्तर प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कार्पाेरेशन व अन्य में पारित निर्णय के आलोक में ए.डी.आर. सेंटर शहडोल में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।  उक्त कार्यक्रम में सचिव श्रीमती निशा विश्वकर्मा की उपस्थिति में एवम न्यायाधीश मानसी सिंगोदिया, अपेक्षा पाटीदार, दीप्ति चौहान सम्मिलित होकर बीमा कंपनी के अधिवक्ता एवम हितधारकों को  मोटरयान अधिनियम यथा संशोधित नियम 2022 के अध्याय 11 एवं 12 तथा मोटरयान अधिनियम 2022 के संबंध में एवम उक्त निर्णय में दिए गए दिशा-निर्देशों के पालन में  कार्यवाही किए जाने हेतु विस्तृत जानकारी दी गई।

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