एल.पी.जी. प्लांट और आयुध निर्माणी डिपो के आसपास आतिशबाजी पर प्रतिबंध
जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दीपावली के त्यौहार के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने तथा लोक व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से शहपुरा-भिटौनी स्थित एल.पी.जी. फिलिंग स्टेशन एवं पेट्रोलियम बल्क डिपो तथा जिले में एल.पी.जी. भण्डारण एवं संग्रहण के सभी केन्द्रों के दो किलोमीटर की परिधि के भीतर पटाखा छोड़ने एवं आतिशबाजी को 25 नवंबर तक रोक लगा दी है ।
आदेश के मुताबिक प्रतिबंधित क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति पटाखा छोड़ता है या आतिशबाजी करता पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
आयुध निर्माणी डिपो के सौ मीटर के दायरे में भी नहीं छोड़े जा सकेंगे पटाखे
जिला दण्डाधिकारी श्री सुमन ने दीपावली के अवसर पर अप्रिय घटना को टालने तथा लोक-व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आयुध निर्माणी डिपो के आसपास के क्षेत्र में भी पटाखा छोड़ने तथा आतिशबाजी करने पर पाबंदी लगा दी है। यदि कोई व्यक्ति आयुध निर्माणी क्षेत्र के आसपास की 100 मीटर की परिधि में पटाखा छोड़ते अथवा आतिशबाजी करते हुए पाया जायेगा तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।