सागर की कांग्रेस प्रत्याषी के विरूध्द आदर्ष आचरण संहिता के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज

सागर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की इंडियन नेषनल कांग्रेस की उम्मीदवार श्रीमती निधि सुनील जैन के विरूध्द धार्मिक स्थल परिसर में प्रचार सामग्री संग्रहित कर रखने पर आदर्ष आचरण संहिता के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज किया गया है। निष्पक्ष एवं शुध्द निर्वाचन के लिए जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में तैनात सागर की एफएसटी टीम ने गत 7 नवबंर को सूचना प्राप्त होने पर धार्मिक स्थान मंगलगिरी परिसर स्थित निलय धर्मषाला के कक्षों से प्रत्याषी के चुनाव प्रचार से संबंधित सामग्री को जब्त किया था। फ्लाइंग स्क्वाड मजिस्टेªªट को उक्त तिथि को रिटर्निंग अधिकारी, सागर विधानसभा क्षेत्र से धार्मिक स्थान मंगल गिरी परिसर के धर्मषाला का उपयोग प्रत्याषी द्वारा अपने पक्ष में करने संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। जिसपर एफएसटी टीमफ्लाइंग स्क्वाड मजिस्टेªªट श्री हरचरण सिंह नागर कार्य क्षेत्र थाना मोतीनगरने मय वीडियोग्राफर थाना प्रभारी मोतीनगर के साथ मौके पर पहुंचकर काफी संख्या में चुनाव चिन्ह से अंकित झंडे, गमछे, पंपलेट, बैनर, पॉकेट बैज, कांग्रेस की किताबें एवं पर्चे विभिन्न कक्षों से प्राप्त किये। कुछ रजिस्टर, जिसमें चुनाव हेतु पैसों का हिसाब-किताब लिखा था, जब्त किया गया। पूरी कार्यवाही में 5 साक्षियों की मौजूदगी में पंचनामा बनाकर सामग्री जब्त की गई। संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी करवाई गई।
कांग्रेस की प्रत्याषी श्रीमती निधि सुनील जैन द्वारा परोक्ष रूप से किया गया यह कार्य आदर्ष आचरण संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है, जिसमें धार्मिक स्थलों का राजनैतिक पार्टी के पक्ष में उपयोग वर्जित है। धार्मिक स्थल पर किया गया उक्त कृत्य कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के आदेष क्र. 7294 दिनांक 8 सितंबर 2023 का भी स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही भारतीय दंड संहिता एवं भारतीय दंड प्रकिया संहिता के विभिन्न प्रावधानों के विपरीत भी है।
इस पूरे मामले में प्रतिवेदन एवं उसमें श्री नागर द्वारा की गई रिर्पोट के विवरण के आधार पर प्रकरण की विवेचना के बाद उल्लेखित धाराओं के तहत मोतीनगर थाने में प्रत्याषी श्रीमती निधि सुनील जैन के विरूध्द अपराध धारा 188 भा.द.सं. का अपराध पंजीबृध्द कर विवेचना में लिया गया है।