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विधानसभा निर्वाचन के मतगणना दिवस 03 दिसम्बर को सम्पूर्ण दिवस के लिए शुष्क दिवस घोषित

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मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन-2023 के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अरविंद दुबे द्वारा सम्पूर्ण जिले में मतगणना दिवस 03 दिसम्बर 2023 को सम्पूर्ण दिवस के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

कलेक्टर श्री दुबे द्वारा जारी आदेश के तहत दिनांक 03 दिसम्बर को सम्पूर्ण दिवस की अवधि में जिले में संचालित समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों से मदिरा का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रखने के साथ ही होटल, आहार गृह, मधुशाला अथवा किसी अन्य सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्पिरिट युक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी प्रकृति का अन्य पदार्थ ना विक्रय किया जाएगा, ना दिया जाएगा और ना वितरित किया जाएगा।

इसी प्रकार गैर मालिकाना क्लब, होटल, रेस्टोरेंट आदि तथा ऐसे होटल जिनके पास विभिन्न श्रेणी के मदिरा प्राप्त करने तथा प्रदाय करने के लायसेंस उपलब्ध हैं। इन्हें भी शुष्क दिवस के आदेशानुसार शराब बिक्री और सेवा की अनुमति नहीं होगी।

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