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दीपावली पर कानून व्यवस्था बनाये रखने की कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों को दी जिम्मेदारी

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जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने आदेश जारी कर समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट तथा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट (तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार) को अपने-अपने क्षेत्र में दीपावली के पर्व के अवसर पर कानून व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी दी है।

आदेश में उन्होंने कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों को त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय बनाये रखने के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर श्री सुमन ने निर्देशों में कहा है कि सभी उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र में समस्त फटाका भण्डारण एवं विक्रय स्थलों का निरीक्षण कर आपदा की स्थिति में स्थलों पर अग्निशमन यंत्र, पानी के टेंकर्स, बालटियों में रेत (बालू) आदि की मौके पर उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे।

साथ ही यह सुनिश्चित करेंगे कि फटाका विक्रय स्थलों में प्रत्येक दुकान टीन शेड युक्त हो तथा दुकान के मध्य एवं आमने-सामने पर्याप्त अंतर रहे। फटाका दुकान स्थल बिजली के तार के नीचे न लगाई जायें एवं अस्थाई बिजली कनेक्शन के तार खुले न हों। फटाका दुकान बस्ती बसाहट क्षेत्र, स्कूल आदि के पास न लगाई जायें।

फटाका लाईसेंस में चिहिन्त स्थलों पर ही फटाका दुकान लगाई जायें। ऐसे फटाका दुकान जिनकी अनुमति जारी नही हुई है, उनको तत्काल हटाकर उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही तत्काल की जाये। सभी अपर जिला मजिस्ट्रेट को अपने-अपने क्षेत्र के अंतर्गत पर्यवेक्षण करने के निर्देश भी जिला दंडाधिकारी ने दिये हैं।

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