आदर्श आचरण संहिता और निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करें प्रेक्षकों की उपस्थिति में सतना, मैहर, रैगांव, नागौद के अभ्यर्थियों की बैठक संपन्न
विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक की उपस्थिति में संबंधित रिटर्निंग ऑफीसर्स ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विधानसभावार सतना, मैहर, नागौद और रैगांव विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों एवं उनके निर्वाचक अभिकर्ताओं की परिचयात्मक बैठक लेकर उन्हें भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों, आदर्श आचार संहिता और व्यय लेखा संधारण संबंधी जानकारियां विस्तारपूर्वक दी।
बैठक में सभी अभ्यर्थियों से भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों और आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने की अपील की गई। इस मौके पर रैगांव और नागौद के लिये नियुक्त सामान्य प्रेक्षक श्री राम केवल, सतना के लिये नियुक्त डॉ एम हरि जवाहर लाल और विधानसभा मैहर के लिये नियुक्त सामान्य प्रेक्षक श्रीमती अंजना एम सहित रिटर्निंग ऑफीसर नीरज खरे, एसके गुप्ता, एपी द्विवेदी, सुरेश जादव तथा सहायक रिटर्निंग ऑफीसर भी उपस्थित रहे।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक ने अपने-अपने मोबाइल नंबर तथा निर्वाचन के शिकायत प्रकोष्ठ, डीसीसी, सी-विजिल की जानकारी अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराते हुए किसी शिकायत एवं समस्या के लिए संपर्क करने की सलाह दी। प्रेक्षकों ने कहा कि पूरी निर्वाचन प्रक्रिया में प्रेक्षक भारत निर्वाचन आयोग के आंख और कान की भूमिका में रहेंगे और हर गतिविधि पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। आदर्श आचार संहिता और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कदापि नहीं करें।
रिटर्निंग ऑफीसरों ने बताया कि निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने पूरे जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू है। इस दौरान जिले में जो भी राजनैतिक गतिविधियां हो वह भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के दायरे में होनी चाहिए।
उल्लंघन पर कार्यवाही की जाएगी। सभी अभ्यर्थी अपना व्यय लेखा सही तरीके से तैयार करें और मतदान अवधि तक तीन बार रोस्टर की तिथि के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर के पास प्रस्तुत कर अवलोकन कराएं। उन्होंने कहा कि प्रचार वाहन, लाउड स्पीकर, सभा इत्यादि की विधिवत सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लें और वाहन की अनुमति की मूल प्रति विंडस्क्रीन पर चस्पा करें।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके एजेंट को निर्धारित रोस्टर अनुसार व्यय लेखा मतदान होने तक की अवधि में तीन बार रिटर्निंग ऑफिसर को अवलोकन कराना होगा। इसी प्रकार परिणाम घोषित होने के बाद 30 दिवस के भीतर निर्वाचन व्यय लेखा निर्वाचन कार्यालय में जमा करना होगा। इसी प्रकार अपराधिक पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थी अपने ऊपर चल रहे प्रकरणों के बारे में मतदान होने की तिथि तक तीन बार सर्वाधिक प्रचलित संख्या वाले समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक चैनल में प्रकाशन, प्रसारण सुनिश्चित कराएंगे और उसकी प्रकाशित प्रति सीडी रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करेंगे।
अभ्यर्थियों को बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में किसी प्रकार का विज्ञापन देने से पहले उसका प्रमाणन निर्धारित प्रारुप में आवेदन कर एमसीएमसी से प्राप्त करना होगा। इसी प्रकार मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व प्रकाशित होने वाली प्रिंट मीडिया के विज्ञापन और अपील का भी एमसीएमसी से प्रमाणन कराना अनिवार्य होगा। सहायक व्यय लेखा प्रेक्षक एवं नोडल अधिकारी व्यय देवेंद्र द्विवेदी ने अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय लेखा संधारित करने का प्रशिक्षण दिया।