Anant TV Live

धार्मिक स्थलों में सभा करने या प्रचार करने की नहीं होगी अनुमति

 | 
mp

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव प्रचार के संबंध में निर्देश का हवाला देते हुए बताया है कि आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के समय किसी भी धार्मिक स्थान में राजनैतिक सभा करने अथवा किसी भी माध्यम से प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी।

   उल्लंघन करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।   

ततसम्बंध में निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टरों को जारी  निर्देशों का कठोरता से पालन करने के निर्देशित किया  हैं। कलेक्टर श्री भार्गव ने बताया कि निर्देशों में कहा गया है कि सभी नगर पालिका अधिकारियों को क्षेत्र मे होर्डिंग के लिए चिन्हित स्थलों की दरों का निर्धारण कर कुछ स्थलों को स्वीप एवं निर्वाचन संबंधी अन्य जानकारी प्रदर्शित करने हेतु आरक्षित करें। साथ ही अन्य उपलब्ध स्थलों को निर्धारित दरों पर समानता के अनुसार प्रचार के लिए उपलब्ध कराएं।

समस्त रिटर्निंग अधिकारियों को सभा स्थलों का चिन्हांकन करउक्त स्थलों में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने की कार्यवाही शीघ्र संपादित करने के लिए कहा है। उन्होंने यह भी कहा लाउडस्पीकर चलाने की अनुमति में यह ध्यान रखा जाए। सभी शर्तों का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो एवं शर्तों का अनुपालन पूरी कड़ाई के साथ करें।

Around The Web

Trending News

You May Also Like