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हाईकोर्ट ग्वालियर में 9 दिसम्बर को लगेगी नेशनल लोक अदालत

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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री रोहित आर्या , प्रशासनिक न्यायाधिपति/को-चेयरमेन, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ग्वालियर के मार्गदर्शन में दिनांक 09 दिसम्बर 2023 (शनिवार) को म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लम्बित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, निगोशिएबल इंस्टूमेंट एक्ट के अंतर्गत चैक वाउन्स प्रकरण, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना क्लेम अपील, श्रम प्रकरण, विद्युत एवं जल बिल, वैवाहिक प्रकरण, भू-अधिग्रहण, सर्विस व सेवानिवृत्ति स्वत्व भुगतान संबंधी रिट पिटीशन, सिविल प्रकरण एवं राजस्व प्रकरण सहित अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण पक्षकारों की आपसी सहमति से किया जायेगा। उक्त लोक अदालत में उक्त लोक अदालत में क्लेम के प्रकरणों का निराकरण हेतु बीमा कम्पनीयों के अधिवक्ताओं के साथ प्रीसिटिंग आयोजित की जा रही है। उक्त लोक अदालत में म.प्र. शासन ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत प्रकरणों में छूट के संबंध में निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये गये हैं ।

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126, एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये दिनांक 09 दिसम्बर 2023 को होने वाली नेशनल लोक अदालत में लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को निम्नानुसार छूट दी जावेगी :-

 प्रिलिटिगेशन स्तर पर :- कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छः माही चक्रबृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।

लिटिगेशन स्तर पर :- कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस कीे अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छःमाही चक्रबृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट की जावेगी ।  

उपरोक्तानुसार छूट निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के तहत दी जावेगी :-  

1.         आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष देय आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा ।

2.         उपभोक्ता/उपयोगकर्ता की विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन/संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण  भुगतान भी करना होगा ।

3.         आवेदक के नाम पर कोई विधिक संयोजन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा विधिक संयोजन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित संयोजनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा ।

4.         नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जावेगी । विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत/अदालतों में छूट प्राप्त किये उपभोक्ता/उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे।

5.         सामान्य विद्युत देयकों के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जावेगी ।

6.         दिनांक 09 दिसम्बर 2023 (शनिवार) को आयोजित होने वाली लोक अदालत में उपरोक्तानुसार दी जा रही छूट            

आंकलित सिविल दायित्व राशि रू. 50,000/- पचास हजार मात्र तक के प्रकरणों के लिये सीमित रहेगी।   यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत दिनांक 09 दिसम्बर 2023 में समझौता करने के लिए ही लागू रहेगी। अपराध शमन फीस अधिनियम के प्रावधान अनुसार वसूल की जावेगी।

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