नेशनल लोक अदालत 9 सितम्बर को विद्युत, जलकर एवं संपत्ति कर के मामलों के निराकरण में मिलेगी आकर्षक छूट

 | 
as

ग्वालियर जिले में जिला ‌न्यायालय, परिवार न्यायालय, श्रम न्यायालय, उपभोक्ता फोरम, रेलवे कोर्ट सहित सिविल न्यायालय डबरा एवं भितरवार में 9 सितम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर श्री पी सी गुप्ता के मार्गदर्शन में आयोजित होने जा रही इस नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 एवं 126 के अंतर्गत दर्ज विद्युत उपभोक्ताओं के प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा । 

विद्युत से संबंधित प्रकरणों में राज्य शासन के ऊर्जा विभाग द्वारा नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत होने वाले प्रकरणों में छूट दी जायेगी। आकंलित सिविल दायित्व की राशि 50 हजार तक के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों पर 30 प्रतिशत एवं लिटिगेशन प्रकरणों पर 20 प्रतिशत छूट मिलेगी। साथ ही आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले चकवृध्दि ब्याज की शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी। ऐसे समस्त विद्युत उपभोक्ता जिनके प्रकरण विशेष न्यायालय ग्वालियर एवं डबरा में लंबित है अथवा न्यायालय में दर्ज किया जाना शेष हैं, वे नेशनल लोक अदालत में दी जा रही छूट का लाभ प्राप्त कर अपने मामले का स्थाई निराकरण प्राप्त कर ‌सकते हैं। 

नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा नेशनल ‌लोक अदालत में रखे जाने ‌वाले संपत्ति कर , जलकर , उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों ‌के अधिभार(सरचार्ज) में छूट प्रदान ‌की जायेगी। संपत्ति कर के ऐसे मामले जिनमें कर तथा अधिभार 50 हजार रूपए तक बकाया है, उनमें सरचार्ज पर शत-प्रतिशत तक छूट, जहां कर और अधिभार की राशि 50 हजार से एक लाख रूपए तक बकाया है, उनमें अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। साथ ही जहां कर और अधिभार की राशि एक लाख से ज्यादा है उनमें सरचार्ज में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान ‌की जायेगी। 

जलकर के मामलों में कर और अधिभार की राशि 10 हजार है तब अधिभार में शत-प्रतिशत छूट और यदि 10 हजार से 50 हजार के बीच है तो अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यदि कर व ‌अधिभार राशि 50 हजार से ज्यादा है तो ऐसे मामलों में अधिभार की राशि पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 

जिला ‌विधिक सेवा ‌प्राधिकरण द्वारा आमजन से अपील ‌की गयी है कि वे अपने मामलों का ‌निराकरण 9 सितम्ब‌र को आयोजित नेशनल ‌लोक अदालत में कराकर नेशनल ‌लोक‌‌‌ अदालत के लिए ‌प्रावधानित छूट का लाभ उठाएँ।