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अस्थायी आतिशबाजी दुकानों के लिए नए लायसेंस जारी नहीं होंगे, पुराने लायसेंसों का होगा नवीनीकरण

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विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रभावी आदर्श आचरण संहिता को ध्यान में रखकर इस बार दीपावली पर्व पर फुटकर आतिशबाजी दुकानों के लिये नए अस्थायी लायसेंस जारी नहीं किए जायेंगे। पिछले साल जिन व्यक्तियों को अस्थायी लायसेंस जारी किए गए थे उन्हीं के द्वारा विधिवत आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर लायसेंसों का नवीनीकरण किया जायेगा।

इस कार्य के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने संबंधित एसडीएम को अधिकृत किया है। ज्ञात हो इस साल दीपावली का त्यौहार 12 नवम्बर को मनाया जायेगा।          

ग्वालियर व्यापार मेला परिसर में आतिशबाजी दुकान के लिये लायसेंसों के नवीनीकरण की जिम्मेदारी एसडीएम मुरार को सौंपी गई है। इसी प्रकार डबरा, भितरवार व घाटीगाँव में वहाँ के एसडीएम यह जिम्मेदारी निभायेंगे।          

अपर जिला दण्डाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार लायसेंस नवीनीकरण के लिये 18 से 25 अक्टूबर तक आवेदन पत्र जमा किए जा सकेंगे। लायसेंस नवीनीकरण की सूचना का प्रकाशन 27 अक्टूबर को होगा।

लॉटरी द्वारा लायसेंसधारियों को दुकानों का आवंटन 30 अक्टूबर को व लायसेंस वितरण 31 अक्टूबर को किया जायेगा। आतिशबाजी की अस्थायी दुकानें एक नवम्बर से 20 नवम्बर 2023 तक लगाई जा सकेंगीं।          

सभी संबंधित एसडीएम को समस्त विहित प्रक्रिया एवं सुरक्षा मानकों का पालन कर आतिशबाजी लायसेंस नवीनीकरण करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

आतिशबाजी की अस्थायी आतिशबाजी दुकानों के लायसेंसों का नवीनीकरण व दुकानें लगाने की समस्त प्रक्रिया में आदर्श आचार संहिता का पालन कराना अनिवार्य होगा।

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