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केली में पेसा नियम का प्रेशिक्षण देकर जल, जंगल जमीन के बताएं अधिकारी

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खरगोन । मप्र जन अभियान परिषद पंचायत उपबन्ध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 के प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन में सहयोग के लिए 9 से 13 सिंतम्बर तक पॉच दिवसीय सेक्टर स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन जिले के प्रत्येक अनुसूचित विकासखण्डों में आयोजित हो रहे है। इसी तारतम्य में विकासखण्ड सेंगाव के केली सेक्टर में सोमवार को स्थानीय ग्राम पंचायत केली में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षैत्रिय निदेशक जन अभियान परिषद भोपाल श्री अमिताभ श्रीवास्तव, बीईओ श्री संदीप कापाडनिस, पेसा एक्ट के जिला समन्वयक श्री मनिष डुडवे, केली सरपंच श्रीमती राधाबाई ठाकुर द्वारा प्रशिक्षण में आये अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण पंचायत विकास विभाग के अधिकारी, पेसा कार्यक्रम के ब्लाक समन्वयक, मोबालाईजर, जन अभियान परिषद के ब्लाक समन्वयक प्रस्फुटन, नवांकुर समिति के सदस्य एवं सीएमसीएलडीपी के छात्र और समाजसेवी को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का शुभारम्भ सरस्वती जी का माल्यार्पण दिप प्रवज्जन कर क्षैत्रीय निदेशक श्रीवास्तव द्वारा करते हुए प्रथम सत्र में ग्राम सभा गठन व पेसा नियम की विस्तृत जानकारी बताते हुए जल जंगल जमीन पर मप्र उपबन्ध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 के प्रचार प्रसार एवं क्रियान्वयन में सहयोग के लिए पैसा नियम पर निजी भूमि, वनाधिकारी पट्टा, वनभुमि, राजस्व की भूमि, चरनोई के साथ कम्यूनिटि फारेस्ट राईट उस ग्राम की सीमा के वनक्षेत्र सामान्य परम्पराओं के रितीनिति संरक्षण नहीं। अवैध कब्जा आदि निर्णयो का निराकरण ग्राम सभा करेगी। जंगल का अधिकार लघु वनोपज/गांव वनोपज का अधिकारी आदि विषयों पर विस्तार से समझाया गया। इस अनुक्रम में जल अभियान परिषद के ब्लॉक समन्वयक श्री विकास पाण्डे एवं पेसा जिला समन्वयक श्री मनिष डुडवे तथा अन्य अनुसूचित क्षेत्रों के समाजसेवियों ने प्रशिक्षण द्वारा राज्य/जिला स्तरीय ट्रेंनिग पर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया था। उनके द्वारा पेसा नियम कानुन के बारे में विस्तृत उपस्थित प्रशिक्षणार्थीयों को प्रशिक्षण दिया गया। साथ पेसा एक्ट के जिला समन्वयक श्री मनिष डुडवे द्वारा मोबालाईजर और पेसा ब्लाक समन्वयकों के द्वारा किये गये और किये जा रहे कार्याे की जानकारी एवं वन क्षेत्रो में पेसा अधिनियम पर ग्राम सभा कर ग्रामीण जनों को विस्तार से पंचायत के नियम एंव ग्राम सभा के निर्णय लेने का अधिकारी सभा का होगा। गठन प्रस्ताव आदि विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। साथ ही प्रशिक्षण में उपस्थित श्री संदीप कपाडनिस बीईओ सेंगाव द्वारा पेसा अधिनियम के बारे में अपनी बात रखी। प्रशिक्षण उपरान्त फिल्ड के माध्यम से समस्त प्रशिणार्थीयांे के साथ ग्राम केली के ही स्थानीय फल्या विकास खण्ड सेंगाव में विशेष ग्राम सभा कर ग्रामीण जनों को पेसा अधिनियम 2022 के अंतर्गत गठन ठहराव प्रस्ताव आदि के बारे में बताया गया। इस दौरान प्रशिक्षण में प्रशिक्षण परिषद के ब्लाक समन्वयक प्रस्फुटन/नवांकुर समिति के सदस्य और पेसा के ब्लाक समन्वयक व मोबालाईजर्स द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

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