मतदान दिवस पर श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश देने के आदेश

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत 17 नवंबर को मतदान किया जाएगा। मतदान दिवस पर अधिक से अधिक मतदान के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने जिले की सीमा में स्थित समस्त कारोबार, व्यवसाय औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति जो मतदाता के रूप में मतदान करने का हकदार है, उन्हें मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश प्रदान करने के आदेश दिए है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने दैनिक मजदूर तथा आकस्मिक श्रमिकों को भी मतदान के दिन अवकाश और मजदूरी प्रदान करने के आदेश दिए है।
कलेक्टर श्री सिंह के आदेश अनुसार सवैतनिक अवकाश का लाभ जिले की सीमा अन्तर्गत पड़ोसी जिलों की दुकानों, फैक्ट्रियों, आफिसों आदि में कार्य करने वाले श्रमिकों को भी प्राप्त होगा। सभी दुकानों, फैक्ट्रियों, निजी, शासकीय आफिसो के के संचालक आदेश का पालन सुनिश्चित करें।