प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हो रहा है रबी फसलों का बीमा

जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्तमान रबी मौसम की अधिसूचित फसलों का बीमा किया जा रहा है। किसान भाई 31 दिसम्बर तक अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। फसलों का बीमा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। किसान भाई नागरिक सुविधा केन्द्र (सीएससी) अथवा बैंक के माध्यम से बीमा करा सकते हैं।
उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास श्री आर एस शाक्यवार से प्राप्त जानकारी के अनुसार किसान भाई भू-अधिकार पुस्तिका, पंचायत सचिव व पटवारी द्वारा जारी बुवाई प्रमाण-पत्र, भरा हुआ प्रस्ताव फॉर्म, पहचान पत्र (आधारकार्ड, राशन कार्ड अथवा पेनकार्ड), मोबाइल फोन नम्बर व बैंक पासबुक लेजाकर अपना बीमा करा सकते हैं।
गेहूँ की फसल की प्रति हैक्टेयर 33 हजार 900 रूपए बीमा धन राशि निर्धारित है, जिसका 1.5 प्रतिशत अर्थात 508.50 रूपए प्रति हैक्टेयर प्रीमियम बीमा कराने के लिए देना होगा। इसी तरह सरसों की फसल की प्रति हैक्टेयर 28 हजार 600 रूपए बीमा धन राशि निर्धारित है, जिसका 1.5 प्रतिशत अर्थात 429 रूपए प्रति हैक्टेयर के हिसाब से प्रीमियम लेकर फसल बीमा किया जा रहा है।
बीमित फसलों में यदि प्राकृतिक आग अर्थात आकाशीय बिजली गिरने, बादल फटने, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, अंधड़, टेम्पेस्ट, हरीकेन, टोरनेंडो, बाढ़, जल भराव, भू-स्खलन, सूखा अवधि व कीट बीमारियों से नुकसान होने पर बीमा का लाभ मिलता है।
फसल बीमा के संबंध में कृषकगण एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के टोल फ्री नम्बर 18002337115 पर संपर्क कर सकते हैं। रबी वर्ष 2023-24 के लिये जारी अधिसूचना क्षेत्र का इकाईवार विवरण पोर्टल http://govtpressmp.nic.in/history-gazette-extra-2022.html पर उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी के लिये उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।