Anant TV Live

युद्ध स्तर पर चलाएँ “नो डेड वोटर-नो रिपीटेड वोटर” अभियान – कलेक्टर श्री सिंह

 | 
MP

जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के ईआरओ व एईआरओ (रजिस्ट्रीकरण व सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) अगले तीन दिनों तक युद्ध स्तर पर “नो डेड वोटर-नो रिपीटेड वोटर” अभियान चलाकर मतदाता सूचियों को शुद्ध व त्रुटि रहित बनाएँ। इस काम में कोई ढ़िलाई न हो। इस आशय के निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में मृत मतदाता और दोहरे अर्थात एक ही व्यक्ति के दो जगह नाम नहीं होने चाहिए। 

कलेक्टर श्री सिंह ने जिले के अधिकाधिक मतदाताओं को ईवीएम (इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन) से मतदान करने की प्रक्रिया समझाने पर भी विशेष बल दिया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में संचालित ईवीएम प्रदर्शन केन्द्रों को सतत रूप से सक्रिय रखा जाए। कलेक्टर ने हर विधानसभा क्षेत्र के ईवीएम डिमोस्टेशन सेंटर पर प्रतिदिन वोट डालने की प्रक्रिया सीखने के लिये आने वाले लोगों की सूची भी मांगी है। 

मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिये व्यापक स्तर पर जागरूकता गतिविधियाँ चलाएँ 

कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह ने आगामी विधानसभा आम निर्वाचन के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिये स्वीप के तहत व्यापक स्तर पर जागरूकता गतिविधियाँ चलाने पर भी विशेष जोर दिया है। उन्होंने अगले पाँच दिनों तक ईवीएम प्रचार रथ को अधिकाधिक क्षेत्रों तक पहुँचाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रचार रथ के माध्यम से ईवीएम के प्रदर्शन संबंधी फाटोग्राफ व वीडियो क्लिप प्रस्तुत करने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। 

वोटर हैल्पलाइन नम्बर 0751-1950 का कराएँ व्यापक प्रचार-प्रसार 

मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित मतदाताओं की समस्याओं के निराकरण के लिये जिला निर्वाचन कार्यालय में वोटर हैल्पलाइन सेवा अर्थात सहायता केन्द्र (कॉल सेंटर) स्थापित किया गया है। वोटर हेल्पलाइन का फोन नम्बर 0751-1950 है। कोई भी व्यक्ति इस नम्बर को डायल कर मतदाता सूची से संबंधित अपनी समस्या दर्ज करा सकता है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने वोटर हैल्पलाइन नम्बर का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। 

कलेक्टर श्री सिंह ने जिले के नागरिकों से मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्य में भागीदार बनकर मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जो युवा एक अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने जा रहे हैं वे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। 

जिला निर्वाचन कार्यालय में स्थापित कॉल सेंटर में मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, मतदाता सूची में संशोधन एवं दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम हटाने से संबंधित समस्यायें दर्ज कराई जा सकती हैं। मतदाता सूची से संबंधित दावे-आपत्तियाँ 11 सितम्बर 2023 तक दर्ज कराई जा सकेंगीं। दावा-आपत्तियों के निराकरण की अंतिम तिथि 28 सितम्बर 2023 निर्धारित है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर को किया जायेगा।

Around The Web

Trending News

You May Also Like