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मतदान दलों का व्दितीय चरण का प्रशिक्षण प्रारंभ

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 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में आगामी 17 नवंबर को विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए संपन्न होने वाले मतदान मे तैनात मतदान कर्मियों के व्दितीय चरण का प्रशिक्षण रणविजय प्रताप सिंह महाविद्यालय उमरिया में प्रारंभ हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग के सामान्य प्रेक्षक रामकुमार गौतम ने प्रशिक्षण का जायजा लिया।

इस अवसर पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवगोविंद सिंह मरकाम, प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी डा अभय पाण्डेय, राष्ट्रीय मास्टर ट्रेनर सुशील मिश्रा, डा एम एन स्वापमी उपस्थित रहे। प्रशिक्षण में प्रथम दिन मतदान दल में तैनात की जाने वाली महिला मतदान दल कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवगोविंद सिंह मरकाम ने कहा कि मतदान दल में कुछ महिलाएं पहली बार अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगी। इसलिए आवश्यक है कि प्रशिक्षण के दौरान जो भी जिज्ञासाएं हो, संबंधित मास्टर ट्रेनर से प्रश्न करके दूर कर लें। जब तक पूरी मतदान प्रक्रिया एवं दायित्वो के निर्वहन का प्रशिक्षण प्राप्त नही कर लें तब तक प्रशिक्षण हाल नही छोड़े ।

आपने यह भी कहा कि मतदान के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाना है, इसलिए मशीनों के संचालन का प्रायोगिक प्रशिक्षण अवश्य प्राप्त करें ।
प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर एस के गौतम, संजय पाण्डेय, हेमलता लोक्स , सरिता जैन, प्रभात रंजन वर्मा, मनोज व्दिवेदी व्दारा मतदान कर्मियों को नियुक्ति पत्र पर अपना मतदान दल की जांच, मतदान केंद्र का क्षेत्र जांचना, आयोग व्दारा दिए गए निर्देशों का पालन करना, पोस्टल बैलेट, ईडीसी के लिए आवेदन करना, सामग्री प्राप्त स्थल पर सर्व प्रथम डी कोडिंग से अपना मतदान केंद्र जानने, संपूर्ण मतदान दल सेक्टर आफीसर को उपस्थिति देने, नीयत काउंटर से मतदान सामग्री प्राप्त करनें, मतदान सामग्री का चेक लिस्ट से मिलान करनें, मतदान केंद्र मे एक दिन पूर्व मतदान सामग्री को उसके उपयोग मे आने वाले समय, कार्य विभाजन के साथ अनुक्रम में विभाजित कर लेने, मतदान केंद्र हेतु प्राप्त समस्त सूचनाएं, अनुदेश, प्रारूप मतदान केंद्र में समुचित स्थानों में चस्पा करने, मतदान प्रकोष्ठ एवं मतदान कक्ष की स्थापना , मतदान सामग्री की अनुउपलब्धता, कमी तथा मतदान प्रक्रिया एवं ईव्हीएम संचालन में संदेह से सेक्टर आफीसर को अवगत कराने, माकपोल नीयत मतदान समय से 90 मिनट पूर्व करनें, मतदान अभिकर्ता हेतु अधिकतम 15 मिनट इंतजार करने, मतदान अभिकर्ता न होने या एक अभिकर्ता होने की स्थिति में सेक्टर अधिकारी को सूचित कर माकापोल प्रारंभ करने सहित वास्तविक मतदान, मतदान केंद्र में प्रवेश हेतु अनुमत्त व्यक्ति, मतदान केंद्र में मतदाताओं के प्रवेश का विनिमय की जानकारी दी गई।

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