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भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 लागू

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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन, 2023 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता के अनुसार सभी दलो एवं अभ्यर्थियों को ऐसे कार्यों से ईमानदारी से बचना चाहिए, जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध है, एवं निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान ऐसा कोई कृत्य न तो स्वयं और न ही अपने प्रतिनिधियों के व्दारा करना चाहिए जिससे शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव में व्यवधान उत्पन्न हो ।

      आदर्श आचरण संहिता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशें का पालन करना अनिर्वाय होगा। निर्वाचन प्रक्रिया का पालन करना सुनिश्चित करते हुऐ स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने के लिए आयोग द्वारा दिशा निर्देशानुसार प्रतिबंधात्मक निर्देशा जारी किये गये है। निर्वाचन के दौरान हथियारों के उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। निर्देशों के तहत जिले के सभी पुलिस अधिकारियों एवं सभी कार्यपालिक दण्डाधिकारियों अपने-अपने क्षेत्र में निर्देशों का कड़ई से पालन कराने के लिए गत दिवस विस्तृत समीक्षा की गई। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरा स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए निर्वाचन अवधि के दौरान सभी प्रकार के हथियारों के प्रदर्शन पर रोक पूर्णत: रीहेगी।

      भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश एवं प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 के समय कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं मतदान केन्द्रों पर बलात कब्जा करने की घटनाओं की रोकथाम एवं मतदाताओं/मतदान से संबंद्ध अधिकरियों, कर्मचारियों को डराने-धमकाने एवं अनुचित घटनाओं की रोकथाम के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत तुरन्त कार्यवाही की जाना वांछनीय है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा गत दिवस ही दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। प्रतिबंधात्मक के तहत कोई व्यक्ति बंदूक, विस्फोटक सामग्री, किसी भी प्रकार का आग्नेय शस्त्र तथा प्राणघातक धारदार हथियार लेकर सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शन नहीं करेगा। (सुरक्षा से संबंधित कर्मचारियों एवं प्राधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर) दिव्यांग तथा वृद्ध व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लाठी, डंडे लेकर नहीं घूमेंगा ।    

   जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह साम्प्रदायिकता, जातिगत विद्वेष भड़काने वाले भाषण नहीं करेगा और न उसमें सम्मिलित होगा तथा सोशल मीडिया पर भी कोई व्यक्ति उक्त संबंध में न तो पोस्ट करेगा और न ही कमेन्ट करेगा। कोई भी व्यक्ति ईट, पत्थर, सोडावाटर की बोतलें, ऐसिड या अन्य घातक पदार्थ एकत्रित नहीं करेगा जिसके उपयोग से चोट पहुंचाई जा सकती है । कोई भी व्यक्ति ऐसी अफवाहें नहीं फैलायेगा, जिससे जनसाधारण में भय का वातावरण उत्पन्न हो ।कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिसके कारण शैक्षणिक संस्थायें, होटल, दुकानें, उद्योग एवं निजी तथा सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान हो।यह आदेश 05 दिसम्बर तक प्रभाव शील रहेगा।

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