Anant TV Live

80 वर्ष या अधिक आयु के वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा एक बार पोस्टल बैलेट जारी होने के बाद मतदाता मतदान केंद्र पर वोट नहीं कर सकेगा

 | 
SD

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने गत दिवस वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की।

श्री राजन ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा के विकल्प को चुनने के लिए निर्धारित फॉर्म 12 डी के वितरण के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे पात्र मतदाताओं को फॉर्म 12 डी का वितरण बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के माध्यम से करायें।

साथ ही श्री राजन ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र के मतदाता, 40 प्रतिशत से अधिक के दिव्यांग मतदाता या अत्यावश्यक सेवाओं में संलग्न मतदाता के नाम से पोस्टल बैलेट जारी हो गया है, तो फिर वह किसी भी मतदान केंद्र में जाकर मतदान नहीं कर सकेगा। श्री राजन ने निर्देशित किया कि मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि एवं मृत मतदाताओं के नाम न हो, इसका विशेष ध्यान रखें।

जिन मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए हैं, उनके ईपिक कार्ड वितरित कराएं जाएं। सभी रिटर्निंग अधिकारी अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों का भ्रमण कर सभी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। जिन मतदान केंद्रों पर निर्धारित संख्या से अधिक मतदाता हो उन मतदान केंद्रों पर नियमानुसार आवश्यक बूथ बनाए जाने का प्रस्ताव समय पर भेजें। ऐसे मतदान केंद्रों को मतदाता की सुविधा के लिए दो भागों में विभक्त किया जाए और सहायक मतदान केंद्र उसी परिसर में या निकटवर्ती भवन में ही बनाया जाए।

प्रदेश में होने वाले किसी भी धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का राजनीतिक उपयोग न किया जाए। प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई, फरार आरापियों, ईनामी आरोपियों की कार्रवाई में गति लाई जाए। सी-विजिल एप के माध्यम से नागरिक कर सकेंगे आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत श्री राजन ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नागरिकों के लिए सी-विजिल एप बनाया गया है। कोई भी नागरिक सी-विजिल एप के माध्यम से आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकता है।

नागरिक स्मार्ट मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सी-विजिल एप को डाउनलोड कर सकता है। 100 मिनट में शिकायत का निराकरण किया जाएगा। श्री राजन ने कलेक्टर्स एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को सी-विजिल एप से मिलने वाली शिकायतों का निर्धारित समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। सुविधा पोर्टल से आए आवेदनों को समय सीमा में करें निराकरण भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारों को नामांकन पत्र में व्यक्तिगत विवरण की ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि के लिए एक वैकल्पिक सुविधा प्रदान की है।

उम्मीदवारों के लिए यह सुविधा निर्वाचन आयोग के सुविधा पोर्टल के माध्यम से मिलेगी। इसके लिए उम्मीदवार को पंजीयन करना होगा और मोबाइल नंबर और ओटीपी के साथ लॉगिन करना होगा।

यह सुविधा अंग्रेजी और हिंदी भाषा में उपलब्ध है। अभ्यर्थी नामांकन पत्र और शपथ पत्र में अपने व्यक्तिगत विवरण की जानकारी दे सकते हैं। उम्मीदवारों की जमानत राशि के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी सुविधा पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है।

सुविधा पोर्टल के माध्यम से आने वाले आवेदनों का भी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी समय सीमा के अंदर समाधान करेंगे।

Around The Web

Trending News

You May Also Like