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आहार अनुदान योजना की हितग्रहियों को लाड़ली बहना योजना के समान राशि वृद्धि का मिलेगा लाभ

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जनजातीय कार्य विभाग द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया और सहरिया महिलाओं को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिये आहार अनुदान योजना संचालित की जा रही है। मंत्री-परिषद द्वारा इस योजना की हितग्रहियों को महिला और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित लाड़ली बहना योजना में समय-समय पर होने वाली राशि वृद्धि का लाभ देने की प्रशासकीय स्वीकृति दे दी गई है।

उल्लेखनीय है कि विशेष पिछड़ी जनजाति भारिया, बैगा और सहरिया की महिलाओं को आहार अनुदान योजना में 1000 रूपये प्रति माह दिया जाता था। यह राशि अब लाड़ली बहना योजना की राशि के समान बढ़ाकर दी जाएगी।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • मध्य प्रदेश आहार अनुदान योजना में लाभार्थी महिला को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी :-
    • 1,000/- रूपये प्रति माह की धनराशि पोषण आहार हेतु।

पात्रता

  • लाभार्थी महिला मध्य प्रदेश की मूल या स्थायी निवासी होनी चाहिए।
  • लाभार्थी महिला निम्नलिखित किसी एक विशेष पिछड़ी जनजाति से सम्बंधित हो :-
    • सहरिया।
    • बैगा।
    • भारिया।
  • लाभार्थी महिला के परिवार से कोई भी सरकारी सेवा में या आयकरदाता नहीं होना चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • मध्य प्रदेश आहार अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी महिला के पास निम्नलिखित दस्तावेज़ होने अनिवार्य है :-
    • मध्य प्रदेश में निवास का प्रमाण।
    • जाति प्रमाण पत्र।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते का विवरण।
    • मोबाइल नम्बर।
    • समग्र आईडी।
    • आधार कार्ड।
    • ईमेल आईडी।
    • दिव्यांगता प्रमाण पत्र। (दिव्यांग लाभार्थी के लिए)

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