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विदेशी टूर पैकेज और विदेशों में रुपए भेजने पर टीसीएस की दर को पांच फीसद से बढ़ाकर 20 फीसद कर दिया गया है।

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ऋण लेकर विदेशी संस्थानों में पढ़ाई करने जाने वालों पर 0.5 फीसद और इलाज कराने विदेश जाने वालों पर पांच फीसद का यह टैक्स लागू होगा। प्रस्तावित वित्त विधेयक 2023-24 में इसके लिए विशेष प्रविधान किया गया है। विदेशी यात्रा के खर्च के स्त्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) की दर में संशोधन करने के लिए इनकम टैक्स की धारा 206 सी को बदल दिया गया है।

सरकार का यह फैसला विदेशी दौरों पर होने वाले बेतहाशा खर्च को हतोत्साहित करना है। विदेशों में संपत्ति खरीदने और विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों से शेयर खरीदने के लिए पैसा भेजने वालों पर संशोधित 20 फीसद की दर से टैक्स लागू होगा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत भारत से बाहर सात लाख रुपए से अधिक धन भेजने पर 20 फीसद टीसीएस लगाया जाएगा। ये संशोधन एक जुलाई, 2023 से प्रभावी होंगे।विदेशी टूर पैकेज और विदेशों में रुपए भेजने पर टीसीएस की दर को पांच फीसद से बढ़ाकर 20 फीसद कर दिया गया है। इससे विदेश यात्रा महंगी हो जाएगी। विदेशों में सात लाख रुपए से अधिक भेजने पर नई दर लागू होगी। आम बजट में इसका प्रस्ताव किया गया है। इससे विदेशों में पढ़ाई के लिए जाने वालों पर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन वित्तीय संस्थानों से ऋण लेकर पढाई अथवा इलाज कराने वालों को संशोधन से अलग रखा गया है।

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