थिंक गैस ने पाइपलाइन क्षति के बाद तेजी से बहाल की सिटी गैस आपूर्ति
| Apr 23, 2026, 10:10 IST
कंपनी ने सुरक्षा के लिए 'डायल बिफोर यू डिग' जागरूकता का किया आग्रह
कंपनी ने सुरक्षा के लिए 'डायल बिफोर यू डिग' जागरूकता का किया आग्रह
भोपाल, अप्रैल 2026: भोपाल के बांग्रासिया ब्रिज के पास एक थर्ड पार्टी ठेकेदार द्वारा बिना पूर्व सूचना के किए जा रहे खुदाई कार्य के दौरान थिंक गैस द्वारा स्थापित सिटी गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुँचा। थिंक गैस की इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रभावित हिस्से को अलग किया और कम समय में गैस आपूर्ति बहाल कर दी, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई और निवासियों को होने वाली असुविधा को न्यूनतम किया गया।
थिंक गैस ने भोपाल जिले में घरों के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) और परिवहन उपयोगकर्ताओं के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) की आपूर्ति हेतु मजबूत पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया है। पाइपलाइन मार्ग पर स्पष्ट रूट मार्कर, चेतावनी संकेत और इमरजेंसी संपर्क बोर्ड लगाए जाने के बावजूद, संबंधित ठेकेदार ने खुदाई शुरू करने से पहले थिंक गैस को सूचित नहीं किया और घटना के बाद भी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।
सरकारी नियमों के अनुसार, किसी भी थर्ड पार्टी को खुदाई कार्य करने से पहले नगर निगम प्राधिकरण या सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 'डायल बिफोर यू डिग' संपर्क नंबर के माध्यम से सूचित करना अनिवार्य है। यह घटना बिना किसी पूर्व सूचना के हुई, जिसके चलते थिंक गैस ने जिम्मेदार पक्ष के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। वर्तमान कानूनी प्रावधानों के तहत, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 285 और 336 के अंतर्गत इस प्रकार की अनधिकृत क्षति दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 वर्ष तक का कारावास और 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
थिंक गैस सभी ठेकेदारों, एजेंसियों और व्यक्तियों से इस सुरक्षा नियम का पालन करने का आग्रह करता है। किसी भी खुदाई कार्य से पहले थिंक गैस से संपर्क करने के लिए टोल-फ्री नंबर है: 1800 2022 999।
भोपाल, अप्रैल 2026: भोपाल के बांग्रासिया ब्रिज के पास एक थर्ड पार्टी ठेकेदार द्वारा बिना पूर्व सूचना के किए जा रहे खुदाई कार्य के दौरान थिंक गैस द्वारा स्थापित सिटी गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुँचा। थिंक गैस की इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रभावित हिस्से को अलग किया और कम समय में गैस आपूर्ति बहाल कर दी, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई और निवासियों को होने वाली असुविधा को न्यूनतम किया गया।
थिंक गैस ने भोपाल जिले में घरों के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) और परिवहन उपयोगकर्ताओं के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) की आपूर्ति हेतु मजबूत पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया है। पाइपलाइन मार्ग पर स्पष्ट रूट मार्कर, चेतावनी संकेत और इमरजेंसी संपर्क बोर्ड लगाए जाने के बावजूद, संबंधित ठेकेदार ने खुदाई शुरू करने से पहले थिंक गैस को सूचित नहीं किया और घटना के बाद भी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।
सरकारी नियमों के अनुसार, किसी भी थर्ड पार्टी को खुदाई कार्य करने से पहले नगर निगम प्राधिकरण या सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 'डायल बिफोर यू डिग' संपर्क नंबर के माध्यम से सूचित करना अनिवार्य है। यह घटना बिना किसी पूर्व सूचना के हुई, जिसके चलते थिंक गैस ने जिम्मेदार पक्ष के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। वर्तमान कानूनी प्रावधानों के तहत, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 285 और 336 के अंतर्गत इस प्रकार की अनधिकृत क्षति दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 वर्ष तक का कारावास और 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
थिंक गैस सभी ठेकेदारों, एजेंसियों और व्यक्तियों से इस सुरक्षा नियम का पालन करने का आग्रह करता है। किसी भी खुदाई कार्य से पहले थिंक गैस से संपर्क करने के लिए टोल-फ्री नंबर है: 1800 2022 999।

