जघन्य एवं सनसनीखेज हत्याकांड के आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
Feb 28, 2021, 14:18 IST
|
झाबुआ । जमीन के विवाद में अपने ही चचेरे भाई को मौत के घाट उतार देने वाले करीब दो साल पुराने जघन्य एवम सनसनीखेज हत्याकांड के दो आरोपियों को जिले की न्यायालय ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। इस लोमहर्षक कांड में दो आरोपियों ने अपने चचेरे भाई को ही धारदार हथियार से उस वक्त मौत के घाट उतार दिया था, जब वह रात में अपने खेत पर सो रहा था। उसकी मौत की जानकारी उसकी पत्नी को तब मिली जब दूसरे दिन सबेरे वह उसके लिए खेत पर चाय लेकर गई। घटना की रिपोर्ट के बाद पुलिसिया जाँच में इस जघन्यतम हत्याकांड के आरोपी, परिवार के ही सदस्य पाए गए। इस हत्याकांड के संबंध मे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री सूरज वैरागी ने "ईएमएस" को बताया कि न्यायालय एडीजे, जे.सी. राठौर पेटलावद, जिला झाबुआ द्वारा आरोपीगण लुणा एवं रमेश पिता नन्दा निनामा निवासी भाभरापाड़ा को धारा 302 भा.दं.वि. में आजीवन कारावास एवं 1000-1000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया। हत्याकांड की घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14.04.2018 को रात्रि लगभग 09:00 बजे फरियादिया का पति पूना खाना खाकर खेत पर सोने गया था। घटना दिनांक के अगले दिन सुबह करीबन 08:00 बजे फरियादिया खेत पर अपने पति पूना को चाय पिलाने गई तो उसने देखा कि उसका पति पूना खाट से थोड़ी दूर जमीन पर पड़ा था, जिसके दाहिने हाथ की भुजा पर चोट लगी थी व सिर में ऊपर की ओर चोट होकर खून निकल रहा था। फरियादिया का पति पूना बोल नहीं पा रहा था, तब मालूम हुआ कि उसका पति मर गया है। फिर फरियादिया ने उसके देवर वेलजी के लड़के मड़ु को बताई व फरियादिया के लड़के जगदीश को जो कि मलवास (रतलाम) में मजदूरी करने गया था, को फोन पर सूचना करवाई उसके बाद फरियादिया का लड़का जगदीश घर आया फरियादिया के पति पूना की किसी अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। फरियादिया ने बताया कि उसके पति पूना का उसके बड़े बा के लड़के लुणा तथा रमेश पिता नंदा से जमीनी विवाद है। महिला ने घटना की रिपोर्ट थाना पेटलावद में लेखबद्ध करवाई। पेटलावद पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान आरोपी रमेश एवं लुणा को गिरफ्तार किया गया एवं अपराध गंभीर श्रेणी का होने से जघन्य सनसनीखेज चिह्नित प्रकरण की श्रेणी में लेकर अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जे.सी. राठौर पेटलावद, जिला झाबुआ विचारण में आरोपीगण को दोषी पाते हुये माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण लुणा एवं रमेश को धारा 302 भा.दं.वि. में आजीवन कारावास एवं 1000-1000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया।