सीएलएटी 23 को ही, टेस्ट आयोजित करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को निर्धारित कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सीएलएटी) को आयोजित करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कोरोना से जुड़े सभी दिशा -निर्देशों का पालन किया जाए और छात्रों को वैक्सीन लेने के लिए दबाव नहीं डाला जाए।
याचिका कुछ छात्रों ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने पिछले 14 जून को नोटिफिकेशन जारी कर सीएलएटी की परीक्षा 23 जुलाई को करने की घोषणा की थी। नोटिफिकेशन में कहा गया था कि ये परीक्षा पेन और पेपर से होगी और कोरोना से संबंधित दिशा- निर्देशों का पालन करना होगा। नोटिफिकेशन में छात्रों को सलाह दी गई थी कि वे वैक्सीन ले लें। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ये मुश्किल है कि सभी बच्चे कोरोना का वैक्सीन ले लें क्योंकि कई बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं।