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किसानों, एफपीओस्व-सहायता समूह, पैक्स एवं कृषि उद्यमियों इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की गई है।

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कृषि विकास और उत्पादन की गति को बढाने के उद्देश्य से कृषक, एफ.पी.ओ., स्व-सहायता समूह, पैक्स एवं कृषि अधोसंरचनाओं के निर्माण के लिए बैंकों से बिना किसी जमानत के दो करोड रूपये तक ऋण मुहैया कराया जायेगा। मात्र तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज की छूट 7 वर्ष की अवधि के लिये किसानों को यह ऋण मिलेगा।

      कृषक एवं कृषि उद्यमी यह वित्तीय सहायता भंडार की सुविधा, प्राथमिक प्रक्रिया इकाई (चावल/दाल/आटा चक्की), कस्टम हायरिंग सेन्टर, जैविक इनपुट उत्पादन, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, पैक हाउस, ग्रेडिंग, पैकेजिंग आदि कार्यो के लिए आवश्यकता अनुसार कृषि विभाग के माध्यम से डी.पी.आर. तैयार करा सकते हैं। यह डीपीआर व आवेदन बेवसाईट https://agriinfra.dac.gov.in पर ऑनलाइन भरा जा सकता है। किसानों, एफपीओस्व-सहायता समूह, पैक्स एवं कृषि उद्यमियों इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की गई है।

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