कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने ली जिले के मुद्रक एवं प्रकाशकों की बैठक
- मुद्रक एवं प्रिंटर्स हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 127 (क) की दी जानकारी
दुर्ग, 15 मार्च 2024/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने लोकसभा निर्वाचन-2024 को ध्यान में रखते हुए आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के मुद्रक एवं प्रकाशकों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने मुद्रक एवं प्रिंटर्स हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 127 (क) की जानकारी दी। कलेक्टर ने मुद्रक एवं प्रिन्टर्स को अवगत कराया कि लोकसभा निर्वाचन अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसमें मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रण और प्रकाशक के नाम और पते न हो, मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा और न ही कराएगा। कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को उस दशा में के शिवाय न तो मुद्रित करेगा और न मुद्रित कराएगा, जिसमें यह उसके प्रकाशक की मान्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं जानते हैं। अनुप्रमाणित द्विप्रतीक घोषणा मुद्रक को परिदत्त कर देता है, तथा उस दशा में के शिवाय न तो मुद्रित करेगा और न मुद्रित कराएगा जिसमें कि मुद्रण घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के सहित न उस दशा में जिसमे यह राज्य की राजधानी में मुद्रित की जाती है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को तथा किसी अन्य दशा में उस जिले के जिसमें कि यह मुद्रित की जाती है। जिला मजिस्ट्रेट को दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात युक्तियुक्त समय के भीतर भेज देता है। कलेक्टर ने बताया कि इस धारा के प्रयोजनों के लिये दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियाँ बनाने की किसी ऐसी प्रक्रिया की बाबत जो हाथ से नकल करके ऐसी प्रतियों बनाने से भिन्न है। यह समझा जायेगा कि यह मुद्रण है, और मुद्रण पद का अर्थ तदनुसार लगाया जायेगा तथा निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर से किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को संप्रवर्तित या प्रतिकूलतः प्रभावित करने के प्रयोजन के लिये वितरित कोई मुद्रित पुस्तिका, परचा या कोई अन्य दस्तावेज या निर्वाचन के प्रति निर्देश करने वाला कोई प्ले कार्ड या पोस्टर अभिप्रेत है, किन्तु किसी निर्वाचन सभा की तारीख, स्थान और अन्य विशिष्टियों को केवल आख्यापित करने वाला या निर्वाचन अभिकर्ताओं को चर्चा संबंधी अनुदेश देने वाला कोई परचा, प्लेकार्ड या पोस्टर इनके अंतर्गत नहीं आता। जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) उपधारा (2) के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 06 मास तक की होगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रूपये तक का होगा या दोनों से दण्डनीय होगा। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर कलेक्टर श्री बी.के. दुबे और जिले के समस्त मुद्रक-प्रकाशक उपस्थित थे।