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क्राइम ब्रांच इंदौर ने मिलावटी खाद्य पदार्थों पर की कार्यवाही

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क्राइम ब्रांच इंदौर ने मिलावटी खाद्य पदार्थों पर की कार्यवाही

इन्दौर-  क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि इंदौर के कोयला बाखल पंडरीनाथ क्षेत्र में एम एल ट्रेडर्स के मालिक नौशाद खान द्वारा नकली मिलीवटी व अमानक कॉफी, मसाले, मैगी व अन्य घरेलू उत्पादों का विक्रय बाजारों में यह कहकर किया जा रहा है कि उसका अनुबंध Nestle, Maggies, Everest, Godrej, जैसी नामी कंपनियों से है जिन कंपनियों का माल बेचने के लिये वह अधिकृत है जबकि वास्तव में वह सारा सामान नकली बेचता था जिसका ना किसी कंपनी से कोई अनुबंध था ना ही वह जो माल बेचता था वह मानक स्तर का होकर Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) द्वारा प्राधिकृत था। अतः नकली मिलावटी खाद्य वस्तुओें को बेचे जाने की सूचना पर क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम ने कोयला बाखल में ’नौशाद उर्फ अब्दुल इकबाल खान पिता अब्दुल जब्बार खान उम्र 45 वर्ष निवासी यशवंत रोड के पीछे 56 कोयला बाखल पंडरीनाथ जिला इंदौर’ के घर पर छापामार कार्यवाही की जहां पर ब्रांडेड कंपनियों, नेस्ले कॉफी इंडिया लिमिटेड, मैजिक मैगी एवं एवरेस्ट मसाले, हिंदुस्तान युनिलीवर कंपनी, एमसी जॉनसन, गोदरेज, डिटॉल के साथ साथ अन्य घरेलू उत्पाद रखे होना पाए गए जिनकी बारकोड, पैकिंग, प्रिंटिंग, गुणवत्ता एवं अन्य हालमार्क संबंधी पहचान चिन्ह और स्टीकर पूर्णतः अमानक एवं मिथ्या थे, जोकि देखने में हूबहू असली और ब्रांडेड कम्पनियों के समान थे। आरोपी नौशाद द्वारा कई ब्राण्डेड कंपनियों के नामों का दुरुपयोग कर नकली मिलावटी खाद्य एवं अन्य घरेलू उत्पाद बनाकर बाजारों में बेचा जा रहा था जिससे शासन को राजस्व की क्षति पहुंचाई जा रही थी साथ ही आरोपी अवैध लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से जन सामान्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने वाली खाद्य वस्तुओं को बाजारों में खपा रहा था।

उपरोक्त वस्तुओं के भंडारण एवं क्रय-विक्रय के संबंध में आरोपी नोशाद खान ने अवैध कारोबार संचालित होना बताया तथा अधिकांशतः खाद्य एवं घरेलू उपभोग की वस्तुओं को बिना लिखापढ़ी और बिना बिल के सूरत (गुजरात) से लाना बताया तथा नकली माल को अवैध रूप से विक्रय हेतु अपने आधिपत्य में भंडारण करना बताया। आरोपी द्वारा अपराध धारा 420, 272, 273 भारतीय दंड विधान एवं कॉपीराइट अधिनियम संशोधित 1957 की धारा 51, 63 और ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 की धारा 103 और 104 के तहत घटित किया जाना पाया गया जिसके परिपेक्ष्य में संपूर्ण माल मश्रूका कीमती करीबन 10 लाख का जप्त कर, गोदाम को सील किया गया तथा थाना क्राइम ब्रांच इंदौर में अपराध 04/21 कायम कर विवेचना में लिया गया है साथ ही आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया है।

शुरुवाती विवेचना में पता चला है कि आरोपी ग्रीव्स प्रोटेक्शन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से स्वयं को अधिकृत बिक्रेता बताकर नेस्कैफे क्लासिक कॉफी नाम के मिलावटी उत्पाद को बेच रहा था जिसमें अमानक पदार्थों का सम्मिश्रण था जिससे जनसामान्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पढ़ता था उक्त व्यक्ति द्वारा नेस्कैफे कॉफी कंपनी की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाई जा रही थी एवं सरकारी राजस्व का भारी नुकसान किया जा रहा था I इस प्रकार अवैध रूप से षडयंत्र पूर्वक आर्थिक लाभ अर्जित कर उपरोक्त व्यक्ति द्वारा गैरकानूनी ढंग से धोखाधड़ी की जा रही थी साथ ही कॉपीराइट तथा ट्रेडमार्क एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा था। इसी प्रकार हिंदुस्तान युनिलीवर लिमिटेड के उत्पाद जैसे वाशिंग पाउडर, शैंपू एवं अन्य डिटर्जेंट, गुड नाइट और गोदरेज कंपनी के उत्पाद जैसे रिफिल, ऑल आउट एवं गुड नाइट मशीनें और रैकेट वेंचर कंपनी के उत्पाद जैसे मार्टिन क्वायल, डिटॉल साबुन तथा अन्य घरेलू उत्पाद भी उपरोक्त व्यक्ति द्वारा नकली अमानक स्तर पर तैयार किए जा कर बाजारों में असली व ब्रांडेड माल बताकर महंगी कीमतों पर बेचे जा रहे थे।

जप्त सामग्री का विवरण 

आरोपी से नेस्कैफे क्लासिक प्योर कॉफी के 500 ग्राम के 58 पैकेट, मैगी मसाला मैजिक के 640 पैकेट, एवरेस्ट मीट मसाला के 840 पैकेट, एवरेस्ट चिकन मसाला के 160 पैकेट, गोल्ड फ्लैक प्रीमियम सिगरेट के कार्टून तथा अन्य घरेलू आवश्यक उत्पाद सभी कुल कीमती करीबन 10 लाख के बरामद किये गये हैं।

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