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वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा पुराने अधिनियमों वेट, केन्द्रीय विक्रय कर, प्रवेश कर से संबंधित बकाया राशि वसूल करने के लिये विशेष वसूली अभियान चलाया जा रहा है।

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वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा पुराने अधिनियमों वेट, केन्द्रीय विक्रय कर, प्रवेश कर से संबंधित बकाया राशि वसूल करने के लिये विशेष वसूली अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में अधिक से अधिक नगद वसूली किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। नगद वसूली के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वसूली योग्य बकायादारों की सूचियां वृत्त स्तर पर गठित वसूली दलों को उपलब्ध करायी गयी है। वसूली दलों द्वारा बकायादारों से निरंतर सम्पर्क कर अधिक से अधिक नगद वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

      वाणिज्यिक कर ने कर निर्धारण प्रकरणों में मांग पत्र निर्वाह के 30 दिवस के अंदर यदि मांग की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो मांग पत्र जारी करने वाले अधिकारी द्वारा राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र (आरआरसी) जारी किया जाता है। जिन कर निर्धारण आदेशों में अतिरिक्त मांग सृजित की गई है, उनकी तामीली कराकर शत-प्रतिशत आरआरसी जारी किए जाने का अभियान चलाया जा रहा है।भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 146 एवं 147 के प्रावधानों के तहत मांग पत्र जारी किये जाने एवं चल-अचल संपत्ति की कुर्की एवं नीलामी की कार्यवाही किए जाने के प्रावधानों के तहत वसूली अधिकारियों द्वारा ऐसे बकायादारों, जिनके व्यवसाय बंद हैं, इससे संबंधित व्यक्तियों (फर्म मालिक, भागीदार,संचालकों) की चल-अचल सम्पत्तियों की खोज कर कुर्की एवं नीलामी की कार्यवाही की जा रही है।

      मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की धारा-28(1) सहपठित वेट नियम, 46 के अंतर्गत बैंक एवं देनदारों को निर्धारित प्ररूप-36 जारी कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है। अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त) स्तर पर जिन अपील प्रकरणों में 50 लाख से ज्यादा कर,शास्ति, ब्याज की राशि निहित है और इसी प्रकार अपीलीय प्राधिकारी (अपर आयुक्त।) स्तर पर जिन अपील प्रकरणों में एक करोड़ से ज्यादा कर,शास्ति,ब्याज की राशि निहित है, ऐसे बकायादारों के लंबित अपील प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निर्वतन किये जाने के लिए अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा कैम्‍प किए जा रहे हैं।अन्य राज्यों/वृत्तों को भेजी गई आरआरसी के संबंध में संबंधित राज्यों,वृत्तों से आपसी समन्वय स्थापित कर बकाया वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

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