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लाड़ली बहना योजना में अपात्र बहना को आखिर कैसे मिल रहा लाभ और पात्र बहना को आखिर किन कारणों से नहीं मिल पा रहा लाभ

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लाड़ली बहना योजना में अपात्र बहना को आखिर कैसे मिल रहा लाभ और पात्र बहना को आखिर किन कारणों से नहीं मिल पा रहा लाभ

शिकायत की जाँच पर नगरपालिका करेली ने डॉ टीएस चौहान की पुत्रवधू स्वागत चौहान को लाड़ली बहना योजना में पाया अपात्र, जिला कार्यक्रम मबावि अधिकारी को कार्यवाही हेतु लिखा पत्र

विवेक सराठे-नरसिंहपुर

 खबर मध्य प्रदेश जिला नरसिंहपुर के करेली से है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार के कार्यकाल में ग़रीब व मध्यम वर्गीय महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु उनको आर्थिक सहायता दिए जाने के लिए शुरू की गई लाड़ली बहन योजना में पात्रता हेतु कुछ शर्तें भी लागू की गई थी। लेकिन भारतीयजनता पार्टी के करेली शहर मंडल अध्यक्ष रजत चौहान की पत्नी इस योजना में अपात्र होते हुए भी योजना का लाभ ले रही थी। जिसके सम्बन्ध में पत्रकार भागीरथ तिवारी व संजय मेहरा,गोविंद चौरसिया,अतुल नेमा , गीत गोविंद पटेल ,राम रत्न शर्मा और अन्य पत्रकारों द्वारा जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर महोदय को जाँच कर उचित कार्यवाही हेतु शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस पर कलेक्टर द्वारा  जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला बाल विकास को जाँच कर कार्यवाही करने पत्र लिखा गया।  जिसपर विभाग द्वारा नगरपालिका करेली को जाँच करने लिखा गया। जिस पर जाँच करते हुए नगरपालिका करेली ने शिकायत को सही पाते हुए विभाग को अपने  दस्तावेज535, पत्र क्र०२.०१ / न०पा० /202024 करेली, दिनांक 05/02/2 के माध्यम से अवगत कराया गया। जिसमें नगरपालिका परिषद ने उल्लेख किया कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6-3 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्र के विषय के संबंध एवं संदर्भ का उल्लेख किया कि आपका आवेदन क्रमांक/166/सूचना का अधिकार/सबावि/2023-24 नरसिंहपुर दिनांक 19/01/2024 के संदर्भ में लिखा कि विषयांतर्गत आपके द्वारा संदर्भित आवेदन पत्र में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6-3 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन के संबंध में स्थल निरीक्षण करवाया गया। आवेदन की कंडिका कमांक 2 के अनुसार अल्टोकार एम.पी. 49 सी 2294 श्री तिलक चौहान के नाम से रजिस्टर्ड है एवं कंडिका क्रमांक 3 अनुसार जे.सी.बी. 3Dx2WD मशीन जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक एम.पी. 49 डी 1066 श्री रजत चौहान के नाम पर रजिस्टर्ड है। जाँच उपरांत श्रीमती स्वागत चौहान के पति  रजत चौहान के नाम से जे. सी.बी. 3Dx2WD रजिस्ट्रेशन क्रमांक एम.पी. 49 डी 1066 रजिर्ड है। श्रीमती स्वागता चौहान अपात्रता की श्रेणी में है। अतः सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6-3 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन के संबंध में वस्तु स्थिति का प्रतिवेदन आपकी ओर सादर प्रेषित है। 
नगरपालिका परिषद करेली के उक्त जाँच प्रतिवेदन को आधार मानते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास नरसिंहपुर कार्यालय द्वारा आगे की कार्यवाही हेतु आयुक्त, महिला एवं बाल विकास भोपाल को लिखा गया।  विभाग द्वारा उक्त पत्र शिकायत कर्ता भागीरथ तिवारी को अवगत कराते हुए पत्र लिखा गया जिसमें उल्लेख किया गया है कि  
लाडली बहना योजना /मवाबि/2023-24 नरमिहपुर विभाग/32-3 दिनांक 13-02-2.024 द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के प्रकरण के विषय के संबंध में एवं संदर्भ देते हुए 1. जनसुनवाई नरसिंहपुर दिनांक 26.12.2023 में प्राप्त आवेदन। 2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक /162/मवावि/2023-24 नरसिंहपुर दिनांक 19.01.2024 एवं 3. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/166/मवावि/2023-24 नरसिंहपुर दिनांक 19.01.2024 के संदर्भ में उल्लेख किया गया कि उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 1 के माध्यम से श्री भागीरथ तिवारी व अन्य पत्रकारों के द्वारा  करेली के  कलेक्टर महोदय की जनसुनवाई में प्रस्तुत आवेदन में उल्लेख किया गया है, कि टी. एस चौहान की पुत्रवधु श्रीमती स्वागत चौहान लाडली बहना पंजीयन क्रमांक 22961663 एवं समग्र आईडी 135328793 है, श्री चौहान सेवा निवृत्त सेना अधिकारी है एवं पेंशनभोगी है. इनके नाम से जनपद पंचायत करेली अंतर्गत ग्राम बघुवार में 5 एकड़ से अधिक भूमि है एवं इनके नाम से चार पहिया वाहन (अल्टो कार) है जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक MP49C2294, श्रीमती स्वागत चौहान के पति  रजत चौहान के नाम से JCB 3DX2WD मशीन है, जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक MP49D1066 है। तत्संबंध में संदर्भित पत्र क्रमांक 3 के माध्यम से उक्त प्रकरण की जांच मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका करेली से कराई गई थी, जांच में शिकायत सही पाई गई। महोदय जी डीपीओ की जिला स्तरीय लॉगइन पर अपात्र करने का विकल्प नहीं है। कृपया कर आवश्यक कार्यवाही करने का कट करें।
अतः उक्त जाँच से स्पष्ट है कि रजत चौहान उनके पिता टीएस चौहान एवं धर्मपत्नी पूरा परिवार अपात्र होते भी सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ लेने के लिए सरकारी खजाने को बट्टा लगा रहे हैं। इतना ही नही इनके द्वारा  राजेंद्र प्रसाद वार्ड में चर्च की जमीन को अवैध रुप से क्रय कर उस पर मकान निर्माण कियागया जिसमे लगभग 15 किरायेदार है और जिसमे व्यापारिक दुकानें भी  है। हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध नर्मदा के तट पर अबैध पक्का निर्माण किया है। करेली में श्रीराम मन्दिर की भूमि पर भी अवैध कब्जा होने पर कर रखा था जिसे  तत्कालीन कलेक्टर रोहित सिंह के द्वारा हटवाया गया। जिसमें भी रजत के द्वारा भारी व्यवधान उत्पन्न किए गए थे। गनेश वार्ड में भी राम रत्न  शर्मा  की एक निजी भूमि पर वेजा अतिक्रमण किए हुए हैं जो बार बार कलेक्टर और संबधित अधिकारियों को शिकायत करते रहे । जिसे कलेक्टर के आदेश पर गत वर्ष नगरपालिका टीम द्वारा हटाए जाने के दौरान काफी उपद्रव रजत चौहान द्वारा किया गया था। जहाँ पर कवरेज करने गए पत्रकारों के साथ सरेआम गली गलौच कर गुंडा गर्दी की गई थी।
 इस तरह भाजपा का मण्डल अध्यक्ष पद पर रहते हुए अपने पद प्रभुत्व में भरी अनैतिक कार्य  इनके द्वारा किए जा रहे हैं। यदि आम आदमी होता तो उस पर पुलिस व प्रशासन अपने नियमोँ की दुहाई देते हुए कठोर कार्यवाही करने से नही चूकते लेकिन सत्तारुढ़ भाजपा का पदाधिकारी होने के कारण कोई भी नियम कानून इन पर प्रभाव हीन है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि की नियम कानून व कायदे पड़ के प्रभुत्व में कितने बौने हो रहे हैं कि इन पर कोई भी कार्यवाही नही हो रही हैं उल्टे पत्रकारों पर ही झूठे मुकदमे रजत द्वारा किए जा रहे हैं। जिससे पत्रकारों को जान माल व परिवार को खतरा उत्पन्न हो रहा है।

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