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घरेलू गैस सिलेण्डर के दुरूपयोग को रोकने खाद्य विभाग की कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई

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घरेलू गैस सिलेण्डर के दुरूपयोग को रोकने खाद्य विभाग की कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई


भोपाल: 04 मार्च 2025

     कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के निर्देशानुसार जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री अजीत कुमार कुजूर द्वारा खाद्य विभाग के संयुक्त जांच दल के सदस्य श्री अशोक कुमार सत्यार्थी, सहायक आपूर्ति अधिकारी एवं श्री प्रबीण दुबे, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी भोपाल द्वारा मंगलवार को भोपाल नगर के विभिन्न 06 स्थानों पर छापामार कार्यवाही करते हुये घरेलू गैस सिलेण्डरों का दुरूपयोग कर वाहनों में अंतरित करने एवं अवैध रूप से गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी का व्यवसाय करने वालों के विरूद्व कार्यवाही की गई। 

     जांच में मानक विहार, आनंद नगर स्थित मनोज दरयानी पिता बलदेव दरयानी के मकान से 14.2 कि. ग्राम गैस क्षमता के 09 नग घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 30 नग गैस कन्ज्यूमर डायरी, पीरिया मोहल्ला, खजूरी कलॉ रोड के पास, कृपाल सिंह राजपूत के मकान से 14.2 कि.ग्राम क्षमता के 20 नग घरेलू गैस सिलेंडर एवं 19 कि. ग्राम गैस क्षमता के 03 नग व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, 01 नग गैस अंतरण मोटर पम्प मय रेग्यूलेटर पाईप एवं तौल मशीन, प्लेटिनम प्लाजा, माता मंदिर चौराहा के पास अंसार अहमद खान द्वारा संचालित अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर से 14.2 कि.ग्राम गैस क्षमता के 13 नग घरेलू गैस सिलेंडर तथा 01 नग गैस अंतरण मोटर पम्प मय रेग्यूलेटर पाईप तथा प्लेटिनम प्लाजा के पीछे पानी की टंकी के पास स्थित एक जर्जर मकान से 14.2 कि.ग्राम गैस क्षमता के 10 नग घरेलू गैस सिलेंडर एवं 01 नग गैस अंतरण मोटर पम्प मय रेग्यूलेटर पाईप इस प्रकार कुल 55 नग गैस सिलेण्डर 03 नग गैस अंतरण मोटर अनाधिकृत भंडारण, विक्रय एवं अंतरण करने पर जप्त किये गये। इस प्रकार कार्यवाही में कुल जप्त गैस सिलेण्डर मोटर,पाईप एवं तौल मशीन इत्यादि सामग्री की कुल कीमत रूपये 1 लाख 55 हजार है।

    आरोपियों के विरूद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर, आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

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