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मध्य प्रदेश में 3 संतान वाले कर्मचारियों की नौकरी खतरे में: सरकारी टीचर नियुक्ति रद्द

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मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी करने वाले और उसकी तैयारी करने वालों के लिये आवश्यक खबर है। अगर आपकी भी 2 से अधिक बच्चे हैं तो आपको नौकरी पर खतरा मण्डरा सकता है। मध्य प्रदेश में 3 बच्चे वाले शिक्षकों की सरकारी नौकरी खत्म करने की शुरूआत हो गयी है। ताजा मामला भिण्ड से सामने आया है। जहां 3 बिच्चे पैदा होने पर माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया है। एमपी में पहली बार नहीं हुआ है। 2 संतान पॉलिसी के तहत शिक्षक की नियुक्ति निरस्त की गयी है।


शिक्षक ने स्वीकारी बात.......


जांच में गणेश प्रसाद शर्मा ने स्वीकार किया है कि शपथ पत्र में गलत जानकारी देकर माध्यमिक शिक्षक के पद पर उन्होंने नियुक्ति प्राप्त की थी और इसके बाद माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति प्राप्त करने और 26 जनवरी 2021 के बाद तीसरी संतान पैदा करने की पुष्टि होने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी गयी है।


जांच में हुई पुष्टि......


ऐसा मामला भिंड जिले का सामने आया है। हाल ही में सीएम राइज स्कूल में अग्रेजी विषय के लिये माध्यमिक शिक्षक गणेश प्रसाद की नियुक्ति के बाद उनके खिलाफ 26 जनवरी 2021 के बाद तीसरी संतान होने संबंधित शिकायत की गयी थी। इस शिकायत की जब जांच की गयी तो सामने आया सच्चाई सामने आयी ।


क्या कहता है नियम.......


मध्य प्रदेश सरकार के नियम के मुताबिक कोई भी सरकारी सेवक के अगर 26 जनवरी 2001 के बाद दो से ज्यादा बच्चे हैं तो वह सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं है। यानी 26 जनवरी 2001 के बाद अगर वे  तीसरे बच्चे के पेरेंट बनतेहैं तो वे नौकरी के लिए अपात्र हो जाते हैं।

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