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डीबी मॉल स्थित फूड आउटलेट्स में नमूने लिये गये

अनोखे  लाल द्विवेदी  विशेष संवाददाता भोपाल
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   आयुक्त खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश डॉ. सुदाम खाड़े के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा युवाओं के मध्य प्रचलित खाद्य पदार्थों तथा उनको बनाने में प्रयुक्त अवयवी पदार्थों की गुणवत्ता परीक्षण के लिए डीबी मॉल स्थित 7 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर नमूने एकत्र किये गये।

इस दौरान McDonald's से Cooked French Fries और पाम तेल Pizza Hut से Classic Makhni Pasta और मैदा, KFC से Hot & Crispy Chicken, 10 Downing Street से काजू टुकड़ी और मैदा, Wow Momo से Noodles और पनीर The Pitcher Restaurant से मगज तथा मैसूर मसाला से बेसन तथा हल्दी पाउडर के नमूने लिये गये। नमूनों की जांच से युवाओं के मध्य प्रचलित खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जानकारी प्राप्त होगी। लिये गये नमूनों के अमानक पाये जाने पर संबंधित संस्थान के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी ।

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जांच उपरांत 12 क्विंटल मावा और 6.5 क्विंटल पनीर अमानक घोषित

     शुक्रवार को ग्वालियर की ओर से विक्रय के लिए भोपाल लाये गये 31.5 क्विंटल मावा तथा 6.5 क्विंटल पनीर के अमानक होने की आशंका होने के कारण सम्पूर्ण मात्रा जप्त कर नमूने लिये गये थे। जप्तशुदा मावा तथा पनीर के विक्रय/विनष्टीकरण के संबंध में निर्णय लेने के उद्देश्य से नमूनों की जांच राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल से तत्काल कराई गई। प्राप्त जांच प्रतिवेदनों के अनुसार मावा के छः में से दो नमूने तथा पनीर के दोनों नमूने अवमानक होना पाये गये हैं । मावा के चार नमूने मानकों के भीतर होना पाये गये हैं ।

    अभिहित अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा के निर्देशानुसार मानकों के भीतर पाये जाने के कारण जप्तशुदा मावा में से 19.5 क्विंटल जिससे चार नमूने लिये गये थे खाद्य कारोबार कर्ता को विकय हेतु वापस किया जाना है। अमानक पाया गया 12 क्विंटल मावा तथा 6.5 क्विंटल पनीर विनष्ट कराया जायेगा तथा संबंधित खाद्य कारोबारियों के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धाराओं 26 (2) तथा 51 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कराया जायेगा जिसके अन्तर्गत 5 लाख रूपये तक अर्थदण्ड का प्रावधान है ।

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