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नगरीय प्रशासन विभाग ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम -2026 का पालन सुनिश्चित करे - संभागायुक्त शर्मा

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नगरीय प्रशासन विभाग ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम -2026 का पालन सुनिश्चित करे - संभागायुक्त श्री शर्मा 


साप्ताहिक पत्रों की समय-सीमा बैठक संपन्न 

भोपाल : 22  जुलाई, 2026

     संभागायुक्त श्री कर्मवीर शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि नगरीय प्रशासन विभाग ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम - 2026 का पालन संभाग के सभी जिलों में सुनिश्चित करे। संभागायुक्त श्री कर्मवीर शर्मा ने बुधवार को कमिश्नर कार्यालय में समय-सीमा बैठक ली। बैठक में संयुक्त आयुक्त डॉ. विनोद यादव, उपायुक्त राजस्व श्रीमती भारती देवी मिश्रा, संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा श्री धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास श्री हरि कृष्ण शर्मा, संयुक्त पंजीयक सहकारिता श्री के.के. द्विवेदी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

      बैठक में संभागायुक्त श्री शर्मा ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम - 2026 का पालन एवं जिलों में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की स्वच्छतम पोर्टल के माध्यम से डेटा इंट्री तय समय में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्र - छात्राओं को जागरूक करने के लिए इस नियम को पाठ्यक्रम में शामिल करें। ग्रामीण क्षेत्रों में नियम का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए।

    संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन विभाग श्री नीलेश दुबे ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 की प्रजेंटेंशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के परिपालन में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के अनुसार स्वच्छतम पोर्टल का विस्तार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक किया गया है, जिसके अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन की डेटा रिपोर्टिंग नियत तारीख तक की जानी है। एसडब्यूि एम-2026 के नियमों को कठोरता से लागू करने एवं निगरानी के लिए जिला कलेक्टर को विशेष शक्तियां दी गई हैं, स्थानीय स्तर पर कचरे के प्रबंधन के लिए 4 श्रेणियों का अपशिष्ट प्रबंधन अनिवार्य किया गया है एवं नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 

          बैठक में जानकारी दी गई कि भोपाल संभाग के सभी जिलों में स्थानीय स्तर पर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में एसडब्ल्यूएम- 2026 के विशेष ट्रेनिंग सैशन आयोजित किए जा रहे हैं।

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