20 मार्च 2023 तक मुरार नदी के भू-भाग पर किए गए अतिक्रमण को हटाकर व्यवसायिक गतिविधियाँ बंद कर दें

अनुविभागीय दण्डाधिकारी झाँसी रोड़ श्री सी बी प्रसाद द्वारा जारी प्रारंभिक आदेश में उल्लेख किया गया है कि रमौआ से मुरार क्षेत्र में होकर बहने वाली नदी पर ग्राम मेहरा के सर्वे क्र.-727 के कुछ हिस्से पर अतिक्रमण कर और बाउण्ड्रीवॉल बनाकर व्यवसायिक गतिविधियाँ (कार गैराज) संचालित किया जा रहा है। इससे नदी का जल प्रवाह संकुचित हो गया है।
ज्ञात हो प्रथम चरण में लगभग 39 करोड़ रूपए की लागत से मुरार नदी का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कार्य कराया जा रहा है। कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह ने बीते रोज रमौआ से लेकर हुरावली क्षेत्र के आगे तक मुरार नदी का जायजा लिया। नदी के जीर्णोद्धार कार्य में बाधा बन रहे अतिक्रमण निरीक्षण के दौरान सामने आए थे। कलेक्टर श्री सिंह ने इन अतिक्रमणों को विधिवत कार्रवाई कर हटवाने के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में अनुविभागीय दण्डाधिकारी झाँसी रोड़ द्वारा यह प्रारंभिक आदेश जारी किया गया है।