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20 मार्च 2023 तक मुरार नदी के भू-भाग पर किए गए अतिक्रमण को हटाकर व्यवसायिक गतिविधियाँ बंद कर दें

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मुरार नदी के प्रवाह क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण को हटाने के संबंध में अनुविभागीय दण्डाधिकारी (सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट) झाँसी रोड़ के न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-133 के तहत प्रारंभिक आदेश जारी किया है। इस आदेश के जरिए अशोक सिंह पुत्र कैलाश सिंह निवासी हुरावली को निर्देश दिए गए हैं कि वे 20 मार्च 2023 तक मुरार नदी के भू-भाग पर किए गए अतिक्रमण को हटाकर व्यवसायिक गतिविधियाँ बंद कर दें। साथ ही 21 मार्च 2023 को सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट झाँसी रोड़ के न्यायालय में हाजिर होकर यह स्पष्ट करें कि क्यों न इस प्रारंभिक आदेश को अंतिम रूप दे दिया जाए। 

अनुविभागीय दण्डाधिकारी झाँसी रोड़ श्री सी बी प्रसाद द्वारा जारी प्रारंभिक आदेश में उल्लेख किया गया है कि रमौआ से मुरार क्षेत्र में होकर बहने वाली नदी पर ग्राम मेहरा के सर्वे क्र.-727 के कुछ हिस्से पर अतिक्रमण कर और बाउण्ड्रीवॉल बनाकर व्यवसायिक गतिविधियाँ (कार गैराज) संचालित किया जा रहा है। इससे नदी का जल प्रवाह संकुचित हो गया है। 

ज्ञात हो प्रथम चरण में लगभग 39 करोड़ रूपए की लागत से मुरार नदी का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कार्य कराया जा रहा है। कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह ने बीते रोज रमौआ से लेकर हुरावली क्षेत्र के आगे तक मुरार नदी का जायजा लिया। नदी के जीर्णोद्धार कार्य में बाधा बन रहे अतिक्रमण निरीक्षण के दौरान सामने आए थे। कलेक्टर श्री सिंह ने इन अतिक्रमणों को विधिवत कार्रवाई कर हटवाने के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में अनुविभागीय दण्डाधिकारी झाँसी रोड़ द्वारा यह प्रारंभिक आदेश जारी किया गया है। 

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