Anant TV Live

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए वाहन स्वामी को कुल बकाया राशि को एकमुश्त जमा कराना होगा।

 | 
as

परिवहन विभाग द्वारा मोटरयान कर तथा शास्ति की राशि के भुगतान में छूट प्रदान करने के लिए सरल समाधान योजना प्रारंभ की है। पंजीकृत समस्त प्रवर्गो एवं आयु सीमा के मोटरयानों के अधिसूचना के प्रकाशन की 30 सितम्बर 2022 को बकाया मोटरयान कर एवं शास्ति की राशि के भुगतान में 31 मार्च 2023 तक एकमुश्त जमा कराए जाने पर उनके बकाया मोटरयान कर की शास्ति पर पूर्णतः और उनके बकाया मोटरयान कर की राशि पर छूट प्रदान की गई है।

     परिवहन विभाग ने बताया कि सरल समाधान योजना के तहत 30 सितंबर 2022 को 5 वर्ष तक पुराने पंजीकृत वाहन के शोध्य मोटरयान कर की राशि पर 10 प्रतिशत एवं 30 सितंबर 2022 को 5 वर्ष से अधिक किंतु 10 वर्ष से अधिक पुराने पंजीकृत वाहन की कर राशि पर 20 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार 30 सितंबर 2022 को 10 वर्ष से अधिक पुराने पंजीकृत वाहन पर 30 प्रतिशत की छूट तथा 30 सितंबर को 15 वर्ष से अधिक पुराने पंजीकृत वाहन, जिनके वाहन स्वामी अपने वाहन का स्वेच्छा से पंजीकरण निरस्त कराना चाहते हैं, उनको 90 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

     इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए वाहन स्वामी को कुल बकाया राशि को एकमुश्त जमा कराना होगा। 30 सितम्बर 2022 तक किसी वाहन पर मोटरयान कर एवं शास्ति की बकाया राशि में से शास्ति की राशि पर पूर्णतः छूट प्रदान की जाएगी तथा उक्त वाहन के बकाया मूल मोटरयान कर पर निर्धारित आयु वर्ग अनुसार निर्धारित दर पर छूट प्रदान की जाएगी। वाहन संचालकों को इस योजना का लाभ लेकर उनके बकाया मोटरयान कर की राशि को जमा करने के लिए एमपी ट्रांसपोर्ट पोर्टल पर योजना प्रारंभ है, वाहन संचालक सरल समाधान योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

Around The Web

Trending News

You May Also Like